TRENDING TAGS :
Ayodhya News: राम मदिंर पर बड़ी खबर, मंदिर परिसर के 100 मीटर के अदंर नहीं होगा कोई निर्माण कार्य
Ayodhya News: अयोध्या जिले में राम लला के मदिंर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है।
Ayodhya News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अयोध्या (Ayodhya) जिले में रामलला के मदिंर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। जानकारी के मुताबित अयोध्या विकास प्राधिकरण राम मदिंर (Ram Mandir) निर्माण को लेकर एक अहम घोषणा की है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के इस ऐलान के बाद राम मदिंर निर्माण के 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा।
इस साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में रेड यलो जोन सुरक्षित करने के लिए मदिंर परिसर में से एक निश्चित दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाए इसके लिए विकास प्राधिकरण नियम और शर्तें का प्रस्ताव लाने जा रहा है।
निषेधाज्ञा का नया मानक निर्धारित होगा
शनिवार को राम मदिंर निर्माण के लिए गठित कमेटी ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक की। जिसमें राम मदिंर निर्माण (Ram Mandir Construction) को लेकर कई अहम फैसले लिए गए है। इस मीटिंग के दौरान राम मदिंर परिसर के नजदीक क्षेत्रों को विकसित करने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं इस बैठक में निषेधाज्ञा का नया मानक भी निर्धारित हुआ।
मदिंर परिसर के 100 मीटर के अंदर निर्माण पर रोक
अयोध्या विकास प्राधिकरण की इस बैठक में राम मदिंर परिसर के 100 मीटर के अंदर एक भवन के निर्माण करने पर पाबंधी लगाई गई। जबकि वहीं पहले से नियत पुराने भवनों का निर्माण या मरम्मत का कार्य जिलाधिकारी की अनुमति से कराया जाएगा।
मदिंर के 200 मीटर अंदर 12.5 मीटर बिल्डिंग नहीं बनेगी
वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि ये फैसले राम मदिंर निर्माण की सुरक्षा को लेकर लिए गए हैं। जिसके कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मदिंर परिसर के 100 मीटर के अंदर नए निर्माण कार्य को रोक दिया है। और इसके साथ 200 मीटर तक 12.5 मीटर ऊंचा कोई भी भवन या बिल्डिंग नहीं बनेगी।
विकास प्राधिकरण जल्द ये प्रस्ताव शासन को भेजेगा
विशाल सिंह ने कहा मदिंर परिसर की सुरक्षा को देखते हुए 300 मीटर की सुरक्षा मदिंर का लिए बहुत अहम है। जिसके बाद इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। अयोध्या प्राधिकरण जल्द ही प्रस्ताव को शासन को भेजगा और निषेधाज्ञा लागू करेगा।