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Ayodhya News: अयोध्या में लगाया गया धारा 144, जानें कब तक लगा रहेगा यह नियम

Ayodhya News : अयोध्या में धारा 144 को पूरे अयोध्या जनपद में लागू कर दिया गया है जो 16 जनवरी 2022 तक प्रभारी रहेगी।

NathBux Singh
Report NathBux SinghPublished By Shraddha
Published on: 20 Nov 2021 12:34 PM GMT
जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार
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जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार

Ayodhya News : अयोध्या राम की नगरी अयोध्या में धारा 144 (Ayodhya Section 144) को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जो 16 जनवरी 2022 तक प्रभारी रहेगी। यह कदम कई बातों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जिसमें संभावित आतंकवादी गतिविधियां (terrorist activities) , धार्मिक कार्यक्रम (religious program) , कोविड-19 प्रोटोकाल (covid-19 protocol) आदि को ध्यान में रखा गया है।

अयोध्या में आगामी दिवसों में अनेक त्योहार पड़ रहे हैं जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी अवधि में इस प्रकार रहेगी। चौधरी चरण सिंह जयंती (Chaudhary Charan Singh Jayanti), क्रिसमस डे (christmas day), नववर्ष दिवस, लोहड़ी, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, मकर संक्रान्ति आदि। इसके अलावा विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है।

जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार (District Magistrate Nitish Kumar) ने बताया कि आगामी समय में संभावित आतंकवादी गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) व राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (National Register of Citizens) (एनआरसी एवं एनपीआर) के विरोध में तथा कोरोना वायरस (corona virus) कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/ शांति व्यवस्था/ कानून व्यवस्था/ जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है, जो तत्काल रूप से प्रभावी है तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देश भी दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया जाए, तो 16 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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