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Bahraich News: सीएमओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना, वेतन से काटी जाएगी राशि

Bahraich News: बहराइच जिले के एक आर टी आई कार्यकर्ता ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लेकिन सीएमओ द्वारा न तो सूचना दी गयी न ही सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान सीएमओ उपस्थित हुए।

Anurag Pathak
Written By Anurag PathakPublished By Pallavi Srivastava
Published on: 20 July 2021 7:45 AM IST
Bahraich News: सीएमओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना, वेतन से काटी जाएगी राशि
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Bahraich News: बहराइच के राज्य सूचना आयुक्त ने नियुक्त सीएमओ के खिलाफ जुर्माना लगाया है। बहराइच के सीएमओ (CMO ) राजेश मोहन श्रीवास्तव पर सूचना न देने के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये (25 Thousand Rupees) का जुर्माना लगाया है और जिलाधिकारी (DM) को निर्देश दिये हैं कि जुर्माने (Fine) की राशि वेतन से काटी जाए।

गौरतलब है कि बहराइच जिले (Bahraich District) के एक आर टी आई कार्यकर्ता (RTI activist) ने मुख्य चिकित्साधिकारी राजेश मोहन श्रीवास्तव से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लेकिन सीएमओ (CMO) द्वारा न तो सूचना दी गयी न ही सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान सीएमओ उपस्थित हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ पर 25 हजार का जुर्माना (Fine) लगाया है। डीएम को सीएमओ के वेतन से राशि काटने के निर्देश दिए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएमओ को पत्र भेजकर मांगी थी सूचनाpic(social media)

सीएमओ ने नहीं दी सूचना

बता दें कि कोतवाली नगर के मोहल्ला घंटाघर कमल पैलेस निवासी रोशनलाल ने मुख्य चिकित्साधिकारी राजेश मोहन श्रीवास्तव (Chief Medical Officer Rajesh Mohan Srivastava) से जनसूचना मांगी थी। आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता ने सीएमओ (CMO) को पत्र भेजकर सेवानिवृत्त प्रभारी अधिकारी फार्मेसी रामपाल सिंह को कर्मचारी सेवा नियमावली 2018 पर कार्रवाई की मांग और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।

सीएमओ ने कार्यालय में तैनात लिपिक विनोद वर्मा द्वारा अनुमोदन कराकर फाइल वरिष्ठ कोषाधिकारी देवीपाटन मंडल गोंडा को भेजे जाने की बात कही थी। इसकी कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की थी। लेकिन सीएमओ ने सूचना नहीं दी। आयोग में सुनवाई के दौरान सीएमओ नहीं पहुंचे। प्रतिनिधि वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार वर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।

बार-बार अपील के बाद भी सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव के उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि काटते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी (DM) को देने की बात कही है।

Pallavi Srivastava

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