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Bahraich News: पीएम आवास आवंटन में धांधली, जिलाधिकारी हुए सख्त

Bahraich News: बहराइच जनपद के महसी तहसील के मैकूपुरवा गांव में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने का मामला सामने आया है जिसमें जांच में पाए गए दोषी वीडीओ और ग्राम प्रधान के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

Anurag Pathak
Published on: 9 Nov 2021 10:18 PM IST (Updated on: 9 Nov 2021 10:25 PM IST)
Bahraich News: rigged in PM housing allocation, DM strict, orders to register case against VDO and village head
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बहराइच: जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद (Bahraich District) में महसी तहसील (Mahsi Tehsil) के मैकूपुरवा गांव (Maikupurwa Village) के निवासी एक ग्रामीण ने गांव के अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय लखनऊ में जांच के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर जांच करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से जांच कराई तो आरोप सही मिला। इस पर ग्राम प्रधान और वीडीओ के विरुद्ध केस दर्ज कराने का निर्देश डीएम ने दिया है। साथ ही सभी अपात्रों से धन की वसूली करने और विपक्षी गण पर पाबंद की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इससे विकास विभाग के अन्य अधिकारियों में हड़कंप है।

आपको बता दें कि महसी तहसील अंतर्गत मैकू पुरवा गांव निवासी तालुकदार पुत्र बदलू के साथ अन्य ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय लखनऊ (High Court Lucknow) में याचिका संख्या 4617 एमबी/2021 दायर की थी। जिसमें गांव के अपात्र ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी से जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए थे।

जांच में गांव निवासी छह ग्रामीणों को अपात्र पाया गया

13 अक्टूबर को जिलाधिकारी ने याची और अन्य ग्रामीणों के मामले की सुनवाई की। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र (District Magistrate Dr Dinesh Chandra) ने खंड विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी की जांच के दौरान तालुकदार और रिखीराम पुत्र वैस पात्र पाए गए। जबकि गांव निवासी छह ग्रामीणों को अपात्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया। खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी।

जिलाधिकारी (District Magistrate) ने अपात्रों को आवास देने के मामले में ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध केस दर्ज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विपक्षी गणों पर मुचलके की कार्यवाई की जाए। साथ ही सभी अपात्रों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिए गए रुपए की वसूली करें। जिलाधिकारी की इस कार्यवाई से अन्य ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा है।

इनसे होगी वसूली

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मैकूपुरवा गांव निवासी चिंताराम पुत्र रामदीन, हसन अली पुत्र बशीर, नागर जीत पुत्र लाला, सुरेश पुत्र सुदधा, मैसरा पत्नी इरफान और मेवालाल पुत्र सांवली अपात्र पाए गए हैं। इन सभी से रुपए की वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

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