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Barabanki News: तहसीलदार और कोतवाल भेजे गए जेल, कोर्ट ने अवमानना के मामले में की कार्रवाई

कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट नंबर 13 के मुंसिफ मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने यह फैसला सुनाया है।

Sarfaraz Warsi
Published on: 13 Sep 2021 3:33 PM GMT
jel bheja
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कोर्ट ने अवमानना मामले में नायब तहसीलदार और कोतवाल को भेजा जेल (फोटो-न्यूजट्रैक)

Barabanki News: बाराबंकी में अदालत ने अवमानना के मामले में नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) और कोतवाल (kotwal) को जेल भेज दिया है। दरअसल यहां जमीन के एक मामले में कोर्ट (court) के स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने निर्माण गिरवाया था। कोर्ट (court) के स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने विपक्षियों के पक्ष में निर्माण गिरवाया था। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में अदालत की अवमानना की शिकायत की थी।

पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोर्ट (court) ने बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट नंबर 13 के मुंसिफ मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने यह फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले आलापुर में स्थित जमीन से जुड़ा है।


कोर्ट की इस कार्रवाई पर पीड़ित ने खुशी जाहिर की और कहा कि उसे विपक्षियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। विपक्षी कोर्ट के स्टे के बावजूद लगातार उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस-प्रशासन ने उसकी जमीन पर बने निर्माण को जाकर गिरवा भी दिया। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने बताया कि कोर्ट की अवमानना के मामले में यह पूरी कार्रवाई की गई है। जिसमें कोतवाल को तीन दिन की जेल और नायब तहसीलदार को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।


गौरतलब है कि कोर्ट का यह फैसला अपने आप में एक नजीर है। क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं, जिसमें कोर्ट के स्टे के बावजूद भी पुलिस की मिली भगत से जबरन निर्माण करा दिया जाता है। फरियादी पुलिस के पास इसकी शिकायत लेकर दौड़ता रहता है, लेकिन उस वक्त उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अवैध कब्जेदार और पुलिस को यह पता होता है कि कोर्ट जबतक मामले का संज्ञान लेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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