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Barabanki News: माफियाओं और तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई, करोड़ों की सम्पत्ति की कुर्क
Barabanki News: बाराबंकी में भी एक ऐसे ही मादक पदार्थ के तस्कर के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने बाराबंकी के एक तस्कर की कुल 9 करोड़ 15 लाख 30 हजार की सम्पत्ति कुर्क की है। इस तस्कर के साथ गिरोह में कई दूसरे जिलों के अपराधी भी शामिल हैं।
Barabanki News: उत्तर प्रदेश के माफियाओं और तस्करों के खिलाफ योगी सरकार (Yogi Government) का एक्शन जारी है। बाराबंकी में भी एक ऐसे ही मादक पदार्थ के तस्कर के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने बाराबंकी के एक तस्कर की कुल 9 करोड़ 15 लाख 30 हजार की सम्पत्ति कुर्क की है। इस तस्कर के साथ गिरोह में कई दूसरे जिलों के अपराधी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में किसी भी अपराधी के खिलाफ कुर्की की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कुर्क की गई संपत्ति में कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ढाबे, मकान और जमीन भी शामिल हैं। वहीं बाराबंकी पुलिस-प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है।
आरोपी देव शंकर मिश्रा पर मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और गैंगस्टर सहित छह मुकदमे हैं दर्ज
पूरा मामला हैदरगढ़ कोतवाली (Haidergarh Kotwali) के खरसतिया गांव में रहने वाले मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर देव शंकर मिश्रा से जुड़ा है, जिसकी 9 करोड़ 15 लाख 30 हजार की सम्पत्ति बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके कुर्क कर ली है। तस्कर देवशंकर मिश्रा (Smuggler Devshankar Mishra) के खिलाफ बाराबंकी के हैदरगढ़ थाने (Haidergarh Police Station) में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था। देव शंकर मिश्रा पर मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और गैंगस्टर सहित छह आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक देव शंकर मिश्रा का संगठित गिरोह है, जो तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का काम कर रहा है।
दरअसल, बीती 31 मार्च 2021 को बाराबंकी में तत्कालीन हैदरगढ़ कोतवाल ओमवीर सिंह (Haidergarh Kotwal Omveer Singh) ने देवशंकर मिश्रा और इसके साथ गिरोह बनाकर तस्करी करने वाले रायबरेली के शिवगढ़ गुमावां के रमेश सिंह का पुत्र राज बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह और अमेठी के शिवरतनगंज के नगियामऊ बुधराम मौर्या का बेटा संतोष मौर्या पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत ही प्रशासन ने मादक पदार्थों का कारोबार कर अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया। इसमें लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर एक चर्चित पंटवटी ढाबा भी शामिल है, जहां से तस्करी की चर्चाएं आम रही है। ये सभी अपराधी मादक पदार्थों की सप्लाई, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध भी करते रहते हैं। वहीं, देव शंकर मिश्रा और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
गिरोह द्वारा अर्जित की गई इन संपत्तियों को किया कुर्क
गिरोह द्वारा अर्जित की गई जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है। उनमें बाराबंकी में स्थित पंचवटी ढाबा, खरसतिया में जमीन, हैदरगढ़ में पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन, मकान, दो बैंक खाते, एक महिंद्रा एसयूवी कार है। जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ 15 लाख 30 हजार 999 रुपये है। अचल संपत्ति उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर और कोतवाल बृजेश वर्मा ने दलबल के साथ व कार एआरटीओ द्वारा कुर्क की गई है।
अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रहेगी जारी
बाराबंकी के जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह (Barabanki District Magistrate Dr. Adarsh Singh) ने बताया कि तस्कर देवशंकर मिश्रा के खिलाफ बाराबंकी के हैदरगढ़ थाने (Haidergarh Kotwali) में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था। गिरोह द्वारा अर्जित की गई जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें पंचवटी ढाबा, खरसतिया में जमीन, हैदरगढ़ में पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन, मकान, दो बैंक खाते, एक महिंद्रा एसयूवी कार है। जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ 15 लाख 30 हजार 999 रुपये है। डीएम ने कहा कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।
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