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Jobs in UP: बेरोजगार युवा हो जाएं तैयार, पंचायती राज विभाग में बंपर भर्तियां
Jobs in UP: उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर बंपर भर्तियां होने जा रही हैं।
Jobs in UP: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार बंपर भर्तियां कर रही है। कभी इसी तरह की भर्तियां कल्याण सिंह की सरकार में भी हुई थीं जब शिक्षा मित्रों की भारी भर्तियां की गई थीं। दरअसल भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा किया था। अपने उसी वादे को पूरा करने के लिए योगी सरकार की तरफ से इस दिशा में कदम बढ़ाये जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार का अत्यन्त महत्वाकांक्षी, क्रांतिकारी पहल है। उत्तर प्रदेश में 58189 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पायी हैं, जबकि सभी सरकारी योजनाएं ग्राम पंचायतों से ही संचालित होनी है। उत्तर प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में निवास करती है।
उन्होंने बताया कि 58189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारी के 16421 पद सृजित पदों के सापेक्ष सिर्फ 11008 कर्मी ही कार्यरत है। एक कर्मचारी के पास पांच से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वह प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 98189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है।
चौधरी ने पंचायत सहायक अकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के चयन की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 58189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों ग्राम विकास अधिकारी के 16421 पद सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ 11008 कर्मी ही कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास पांच से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वह प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा कि चयन की प्रक्रिया में पंचायत सहायक/अकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जायेगी, सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं, चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से आरम्भ होकर 10 सितम्बर, तक पूरी कर ली जायेगी, शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत के औसत अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची से अभ्यर्थी का चयन करेंगी, ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं एक वर्ष की संविदा पर होगी। एक वर्ष की अवधि की समाप्ती पर नया चयन किया जायेगा या सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके पुनः उसकी संविदा को अधिक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि पंचायत सहायक/अकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु अर्हताएं इस प्रकार हैं, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो, चयन न्यूनतम आयु 1 जुलाई, 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट, आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा।
कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान के सम्बंध में ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इण्टरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयन किया जायेगा, यदि कोविड से मृत्यु के वारिसानों के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वहां हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा, उसे चयनित किया जायेगा, कोविड-19 पाजीटिव होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जायेगी, जिसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा रू 6000 प्रति माह मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि अथवा अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को 2 माह के अन्दर प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रिट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में बताया कि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक होने की दशा में उसके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।
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