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Lakhimpur Kheri violence Update: अब मंत्री पुत्र के घर चस्पा दूसरा नोटिस, कल शनिवार को होगी पूछताछ, इन धराओं में आरोपी है आशीष मिश्र
Lucknow News : गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र को पुलिस के समक्ष पेश न होने पर अब क्राइम ब्रांच ने इस मसले पर रुख सख्त कर लिया है।
Lucknow News : आज शुक्रवार को गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र (State Home Minister Ajay Mishra) के पुत्र आशीष मिश्र (Lakhimpur Kheri Hatyakand Aaropi Ashish Mishra) को पुलिस के समक्ष पेश न होने पर अब पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch Notice Ashish Mishra) ने इस मसले पर अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। पुलिस के इस रुख से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि कल तक हर सूरत पर पुलिस लखीमपुर कांड (Lakhimpur scandal) के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ही लेगी।
9 अक्टूबर को हाजिर होने का नोटिस चस्पा
अब गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का आरोपी पुत्र नेपाल में हो या भूटान में या फिर कहीं भी हो पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बुलावे का दूसरा नोटिस मंत्री के घर चस्पा करके अपने को कानूनी आधार पर बेहद मजबूत कर लिया है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आवास पर पहला नोटिस नोटिस चस्पा किया था। इसमें उनके बेटे और इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को शुक्रवार सुबह दस बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए। शुक्रवार को न पेश न होने के बाद अब एक और नोटिस चस्पा मंत्री के घर चस्पा किया गया है।जिसमे मंत्रीपुत्र को यह निर्देशित किया गया है कि वे इस कांड की पूछताछ के लिए शनिवार 11 बजे तक हर हाल में पुलिस लाइन में अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित हों।
पुलिस की कार्रवाही से बचने के लिए भगा घूम रहा है मंत्रीपुत्र
लखीमपुर तिकोनियाँ कांड के मुख्य आरोपी मंत्रीपुत्र आशीष मिश्र की इस समय पुलिस काफी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बताया यह जा रहा है कि आशीष मिश्रा लखीमपुर से भाग गया है। उसकी लास्ट लोकेशन नेपाल बॉर्डर फिर उत्तराखंड में मिली थी। पुलिस को अब उसके नेपाल भाग जाने का संहेद है।
लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है मंत्रीपुत्र
मंत्रीपुत्र आशीष मिश्रा के घर के बाहर इस समय सन्नाटा पसरा है। वह घर पर मौजूद नहीं हैं। आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में यह दावा किया गया है कि आशीष मिश्रा ने किसानों पर गोलियां चलाई थीं । किसानों को कुचलने वाली कार में वह भी मौजूद था।
आशीष मिश्रा के खिलाफ बहराइच जिले निवासी जगजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज हुआ है।इन धाराओं के संदर्भ में वकील बताते है कि ये सभी धरायें बेहद गम्भीर हैं और ये सभी गैरजमानती धाराएं हैं।इन धराओं में न्यायालय तत्काल जमानत नहीं देती है।