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Allahabad High Court : लखनऊ- रायबरेली -प्रयागराज फोरलेन हाईवे पर हाईकोर्ट सख्त, 31 मार्च तक बनने का दिया आदेश

Lucknow High Court : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ- रायबरेली -प्रयागराज फोरलेन हाईवे को बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shraddha
Published on: 17 Aug 2021 11:30 AM IST
लखनऊ हाईकोर्ट
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लखनऊ हाईकोर्ट (कांसेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Lucknow High Court : इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ- रायबरेली -प्रयागराज फोरलेन हाईवे (Fourlane Highway) को बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट (High Court) ने फोरलेन हाईवे को लेकर कहा है कि यह प्रोजेक्ट 31 मार्च 2022 तक पूरा होकर चालू होने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में जिलाधिकारियों, सम्बंधित डिविजनल फॉरेस्ट अफसर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश (Eastern Uttar Pradesh) के एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को 31 अगस्त तक तलब किया है।


आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। इन्होंने यह आदेश लखनऊ - रायबरेली- प्रयागराज हाईवे के मामले में साल 2013 से चल रही जनहित याचिका पर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले कोर्ट ने इस मामले को लेकर कई आदेश दिए हैं। तब कहीं जाकर लखनऊ से रायबरेली तक की सड़क का कार्य शुरू हुआ है।

लखनऊ हाईकोर्ट (फोटो - सोशल मीडिया)


रायबरेली से प्रयागराज तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य (Fourlane Road Construction Work) अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में अदालत के आदेश पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी विपिनेश शर्मा (Regional Officer Vipinesh Sharma) कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सड़क कार्य को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि रायबरेली -प्रतापगढ़ - प्रयागराज के जिलों की कुछ जमीनें अधिगृहीत की जानी है। जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।


हाईकोर्ट ने लखनऊ- रायबरेली -प्रयागराज फोरलेन हाईवे को बनाने के लिए सख्त आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में देरी न हो सके इस पर तीनों जिले के डीएम (dm) समेत सभी अफसरों को सहयोग के लिए अगली सुनवाई 31 अगस्त के लिए कोर्ट में तलब किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च 2022 तक पूरा हो सकता है।

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