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Lucknow News: बालक राष्ट्र के धरोहर हैं, जिनका संरक्षण एवं विकास हम सभी का दायित्व: अवनीश कुमार अवस्थी

Lucknow News: अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि बालक राष्ट्र के धरोहर हैं, जिनका संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हम सभी का दायित्व है।

Shreedhar Agnihotri
Written By Shreedhar AgnihotriPublished By Dharmendra Singh
Published on: 25 July 2021 11:08 PM IST
Awanish Kumar Awasthi
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अवनीश कुमार अवस्थी (फाइल फोटो: सोशल मीडिया)

Lucknow News: प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि बालक राष्ट्र के धरोहर हैं, जिनका संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हम सभी का दायित्व है। उन्होंने बालकों के संरक्षण एवं विकास के सम्बन्ध में शासन की स्पष्ट मंशा पर भी बल दिया और पाॅक्सों वादों की पैरवी के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों से पूर्ण निष्ठा, योग्यता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किये जाने का आह्वान किया।

प्रदेश के न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर द्वारा आज विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा पाॅक्सों (POCSO) वादो में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजकगण के लिये आन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न्याय एवं गृह विभाग के सहयोग सें आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम में इसके अन्तर्गत आने वाले सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और यह अपने आप में परिपूर्ण अधिनियम है।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाॅक्सों वादो की पैरवी के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकगणों को अद्यतन विधिक व्यवस्थाओं से अवगत कराना, व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण एवं उनको ऐसे मामलों के प्रति और संवेदनशील बनाना था ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित मामलों का निस्तारण शीघ्र हो सके और अपराधियों को अधिकतम दण्ड दिलाया जा सके।
संस्थान के अध्यक्ष न्यायमूर्ति महबूब अली ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के महत्पवूर्ण प्रविधानों पर प्रकाश डाला तथा उनका संवेदनशीलता के साथ विधि सम्मत क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पाॅक्सों एक्ट के तहत दर्ज अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को अधिकतम सजा दिलाने के प्रयास अभियोजन अधिकारियों द्वारा किये जाये।
उद्घाटन सत्र के प्रारम्भ में संस्थान के निदेशक राम मनोहर नारायण मिश्रा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे गये। इस अवसर पर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, न्याय, आशुतोष पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आदि ने भी प्रशिक्षणार्थी को भी संबोधित किया। लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 विषयक इस एक दिवसीय आन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय आन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के संकाय अधिकारियों एवं अतिथि वक्ताओं द्वारा मनोविज्ञान, चिकित्सकीय विधि विज्ञान एवं अन्य लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।




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Dharmendra Singh

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