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Lucknow News: अवैध शराब के खिलाफ मुहिम तेज, संयुक्त आबकारी आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश

आबकारी आयुक्त ने शराब बिक्री के लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 31 July 2021 5:06 PM GMT
excise inspector
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शराब दुकानदारों के ठेकेदारों के साथ बैठक करते आबकारी निरीक्षक (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Lucknow News: आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शराब बिक्री के लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिस सम्बंध में शनिवार को संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में फुटकर शराब दुकानों के ठेकेदारों को संचालन के संबंध में बैठक की गई, बैठक में ठेकेदारों को फुटकर शराब बिक्री के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

संयुक्त आबकारी आयुक्त ने कहा कि सभी फुटकर शराब दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित साइन बोर्ड लगवाने के साथ ही रेट लिस्ट भी लगवाई जाए। जिस पर आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर अंकित हो तथा सभी शराब दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, निकासी पासबुक, वितरण पंजिका व शिकायत पुस्तिका पूर्ण रखें व लाइसेन्स में अंकित विक्रेता को ही शराब दुकान पर विक्रेता के रूप में रखा जाए। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि शराब दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेल्समैन व लाइसेंस धारक के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, जिसमें गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी।

शराब दुकानों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के आसपास, परचून की दुकान, पान की दुकान साप्ताहिक बाजार अथवा पैकारी के माध्यम से मदिरा की बिक्री के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी निरीक्षक एवं अधिकारियों को सूचित करें, साथ ही यह भी कहा कि राजमार्गों पर स्थित ढाबों से किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री या ऐसे ढाबों पर रुकने वाले मिथाइल अल्कोहल/इथाइल अल्कोहल के टैंकरों से अल्कोहल की अवैध बिक्री की सूचना मिलने पर आबकारी निरीक्षक एवं अधिकारियों को तत्काल सूचित करें।

शराब दुकान के नजदीक किसी भी प्रकार के अवैध शराब बनने या बिकने के संबंध में जानकारी होने पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को अविलंब सूचित करें। सभी ठेकेदारों को यह भी निर्देश दिया गया कि अपने विक्रेताओं के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना एकत्र करें एवं अवैध शराब की बिक्री का कोई मामला संज्ञान में आने पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को अवगत कराएं व सभी शराब दुकानों पर प्रिंट रेट पर ही मदिरा की बिक्री की जाए किसी भी दशा में ओवर रेटिंग ना होने पाए सभी शराब दुकानों का संचालन निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार आबकारी दुकानों का संचालन सुनिश्चित कराएं अवैध शराब बनने व बिकने के संबंध में चौकीदार, लेखपाल, ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करते हुए मुखबिर तंत्र विकसित कर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें। इस मौके पर बड़ी संख्या में लखनऊ जनपद के फुटकर शराब दुकान ठेकेदार मौजूद रहे।

Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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