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Lucknow News : LDA में अब लीज वाले भूखंडों पर नहीं चलेगी मनमानी, VC ने कसे पेंच, खरीदारों के गले में फांस

Lucknow News : लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पट्टे पर आवंटित भूखंडों को रीसेल में खरीदने वाले बुरी तरह से फंस गए हैं।

Rahul Singh Rajpoot
Report Rahul Singh RajpootPublished By Shraddha
Published on: 23 Sep 2021 2:21 PM GMT
एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी  ने भूखंडों पर कसे पेंच
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एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने भूखंडों पर कसे पेंच

Lucknow News : एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी (LDA Vice President Akshay Tripathi) जब से प्राधिकरण की कमान संभाले हैं, तब से कार्यों को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की योजनाओं में लीज पट्टे पर आवंटित भूखंडों को रीसेल में खरीदने वाले बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसा आवंटन के 10 साल से अधिक समय होने के बाद भी निर्माण नहीं किए जाने के मामले में लेवी लेकर नक्शा स्वीकृत करने, लीज नामांतरण लीज या पट्टा की अवधि बढ़ाने पर रोक के आदेश की वजह से हुआ है।

बता दें 18 सितंबर को बीसी द्वारा जारी आदेश के बाद अब लोग अपनी शिकायतें लेकर एलडीए पहुंच रहे हैं, कई खरीदार तो ऐसे हैं जो पूर्व में नामांतरण या नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आदेश भी कर चुके हैं। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने 10 साल से अधिक पुराने आवंटन वाले खाली भूखंडों पर सभी तरह की कार्रवाई रोक दी है, एलडीए अब ऐसे ऑडियो को नोटिस भी जारी कर रहा है जिससे उनका पक्ष लेकर सुनवाई हो सके।

वीसी अक्षय त्रिपाठी ने क्या कहा?



वीसी ने बताया कि 15 दिन में ऐसे भूखंडों की सूची तैयार कर नोटिस देने का आदेश किया गया है। नोटिस का समय पूरा होने के बाद ऐसे भूखंड को जब्त करना भी शुरू हो जाएगा, उन्होंने कहा कि यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 18(4) में प्रावधान है कि पट्टे या लीज के माध्यम से तय अवधि में निर्माण न होने पर भूखंड को जब्त कर पुनप्रर्वेश किया जा सकता है, धारा 4 क और उपधारा 4 में लीज आवंटन के साथ पांच साल का समय पूरा होने के बाद दो प्रतिशत लेवी के साथ पांच साल का अतिरिक्त समय दिया जाता है, इस अवधि के भी खत्म होने के बाद भूखंड जब्त हो जाएगा। इससे पहले पट्टेदार को पर्याप्त अवसर अपना कारण बताने के लिए नोटिस के साथ दिया जाएगा। नोटिस के बाद सुनवाई कर भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने नोटिस जारी करने के लिए अपनी निगरानी में इसका प्रारूप तैयार कराया है। नोटिस में आवंटी को 30 दिन का समय लीज डीड निरस्त करने से पहले दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसी कोई फाइल आगे से स्वीकृत नहीं की जाएगी। वीसी ने इसे 1973 एक्ट के खिलाफ बताया है। सभी अधिकारियों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है।

यहां पर हैं वो संपत्तियां


प्लीज पट्टे वाली जो आवंटन चिन्हित गए हैं उसमें चार ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 400 से ज्यादा प्रॉपर्टी है इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी इसे चिन्हित की जा रही जिसमें कानपुर रोड योजना, जानकीपुरम, गोमतीनगर फेज-1, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कॉलोनियां जैसे महानगर, नजूल व अर्बन सीलिंग की संपत्तियां शामिल हैं,

अक्टूबर में पीएम आवास का आवंटन


इसके साथ ही राजधानी में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि अक्टूबर महीने में करीब 4300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर का आवंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4500 लोगों की सूची भेजी गई थी, जिनमें से 4300 लोगों का नाम फाइनल हो गया है।अक्टूबर में उनका पोर्टल के थ्रू आवंटन जारी कर उन्हें चाबी सौंप दी जाएगी।

जल्द मिलेगा लॉजिस्टिक पार्क का तोहफा


इसके साथ ही अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि राजधानी को लॉजिस्टिक पार्क का जल्द तोहफा मिलेगा। 28 सितंबर को स्टेकहोलर के साथ एलडीए की बैठक होनी है, जमीन की तलाश व अन्य जरूरतें पूरा करने के लिए पॉलिसी की फाइनल की जाएगी।आउटर रिंग रोड, आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस और कानपुर रोड पर लॉजिस्टिक पार्क की संभावना है। लॉजिस्टिक पार्क से राजधानी में अन्य राज्यों या दूसरे देशों से माल की आवक और यहां से इसे बाहर भेजे जाने को सुगम बनाया जा सकेगा।

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