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Lucknow News: शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर, साल में 11 छुट्टी कभी भी ले सकते हैं

यूपी के शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है। वो अब हर संविदा वर्ष में मिलने वाले 11 अवकाश कभी भी ले सकते हैं।

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Report KrantiveerPublished By Shashi kant gautam
Published on: 21 July 2021 3:14 PM IST
There is relief news for the Shikshamitras of UP. He can now take 11 holidays in every contract year at any time
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शिक्षा मित्र अब साल में 11 छुट्टी कभी भी ले सकते हैं: डिजाईन फोटो- सोशल मीडिया

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में काम रहे डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है। वो अब हर संविदा वर्ष में मिलने वाले 11 अवकाश कभी भी ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर महीने मात्र एक अवकाश लेने की बाध्यता खत्म कर दी है।

प्राथमिक विद्यालयों में काम रहे डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि छुट्टी की इस समस्या को लेकर शिक्षामित्र इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। 14 साल बाद अवकाश नियमावली में संशोधन किया गया है।

करीब 1.53 लाख शिक्षामित्र संविदा पर तैनात हैं

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.53 लाख शिक्षामित्र संविदा पर तैनात हैं। साल की 11 माह की सेवा में उन्हें इतने ही आकस्मिक अवकाश मिलते रहे हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि वो महीने में मात्र एक आकस्मिक अवकाश ले सकते थे।

आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़ाकर 14 दिन करने की मांग

यानी शिक्षामित्रों के बीमार होने, चोटिल होने या फिर अन्य वजहों से विद्यालय न जाने पर उनके मानदेय में कटौती की जाती रही है। शिक्षामित्र प्राथमिक शिक्षकों की तरह आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़ाकर 14 करने और उसे कभी भी लेने की मांग लंबे समय से कर रहे थे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद: फोटो- सोशल मीडिया

संशोधन का आदेश जारी

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बीती 21 जून को शासन को प्रस्ताव भेजा था। सचिव रणवीर प्रसाद ने अवकाश नियमावली में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव विद्यालय प्रधानाध्यापक करते हैं। अब शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इससे अधिक अनुपस्थिति पर मानदेय में कटौती होगी। शिक्षामित्रों को महीने में मात्र एक आकस्मिक अवकाश देने का आदेश 15 जून, 2007 को हुआ था।

Shashi kant gautam

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