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Lucknow News: अब उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में हो सकेगी तैनाती
Lucknow News: 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में होने वाले के प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योग्य एवं कर्मठ पुलिस कर्मियों को आगे लाने काम करेगी। इसके लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। कहा गया है कि अगर योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनपदीय पुलिस एवं राजकीय पुलिस के सभी थानों एवं नवसृजित थानों में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाए। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।
अगर आवश्यक हो तो पूर्व में निर्गत आदेश में दी गयी दो तिहाई थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को आदेश दिये गये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हो, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
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