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Lakhimpur Kheri Violence: तिकोनियाँ कांड पर बड़ी खबर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दो दिन की रिमांड फिर हुई मंजूर

Lakhimpur Kheri Violence: अब सुमित जयसवाल के आमने सामने बैठा कर एसआईटी आशीष मिश्र से करेगी पूछताछ

Sandeep Mishra
Published on: 22 Oct 2021 11:13 PM IST
Lakhimpur Kheri Violence: तिकोनियाँ कांड पर बड़ी खबर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दो दिन की रिमांड फिर हुई मंजूर
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Lakhimpur Kheri Violence: देश के सबसे चर्चित लखीमपुर तिकोनियाँ कांड (Trikoniya kand) के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की दूसरी बार रिमांड देने के आदेश न्यायालय ने कर दिए हैं। शुक्रवार को दी गयी यह रिमांड दो दिन की है। आज शाम 5:00 बजे से 24 अक्तूबर शाम 5:00 बजे तक अब एसआईटी पुनः एक बार आशीष मिश्र (Ashish Mishra) से पूछताछ करेगी।

कांड के चश्मदीद सुमित के आमने सामने बिठा कर होगी अब पूछताछ

लखीमपुर तिकोनियाँ कांड (Trikoniya kand) के चश्मदीद सुमित जयसवाल से पूछताछ करने के लिये एसआईटी को गत दिवस न्यायालय से रिमांड मिल चुकी है।सुमित के रिमांड मिलने के बाद ही एसआईटी ने आशीष मिश्र से दोबारा पूछताछ के लिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था।जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो दिन की आशीष मिश्र की रिमांड के आदेश दिए हैं।एस एआईटी की अब तक की पूछताछ में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वह घटना वाले दिन थार जीप में मौजूद था।इसी सच का पता लगाने के लिये एसआईटी अब इस कांड के चश्मदीद सुमित जयसवाल व आशीष मिश्र को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी।

जमानत पर 28 अक्तूबर को होगी अब सुनवाई

इससे पहले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में सीजेएम न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र की न्यायालय में जमानत अर्जी अपने वकील के जरिए पेश करवाई थी। जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष मिश्र ने न्यायालय को बताया कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की सुनवाई करने का निर्णय दिया है।

इससे पूर्व सीजेएम ने खरिज कर दी थी जमानत

इससे पहले सीजेएम चिंताराम की न्यायालय में जमानत अर्जी पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर छोड़े जाने की बात कही थी । लेकिन सीजेएम न्यायालय ने अपने फैसले में इसे गंभीर मामला बताते हुए इस सत्र परीक्षणीय मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।

इसके बाद से कई दिनों बाद गुरुवार को आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश दुबे, अवधेश सिंह और रामाशीष मिश्र ने जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया कि निराधार तरीके से आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई। बिना किसी सबूत के वह लंबे अर्से से जिला जेल में निरूद्ध है, जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की और सबंधित अदालत से इस केस से जुडे रिमांड पेपर्स आदि भिजवाने को कहा।

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Raghvendra Prasad Mishra

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