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Lucknow Crime News: सुमित हत्याकांड में हाईकोर्ट का एक्शन, पुलिस कमिश्नर को दिए 48 घंटे
Lucknow News: लखनऊ में हुए 16 जुलाई 2021 को सुमित मिश्रा नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के राजधानी लखनऊ (Lucknow) में हुए 16 जुलाई 2021 को सुमित मिश्रा नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। सुमित मिश्रा हत्याकांड मामले में चौकाने वाले खुलासे हुए थे। इस खुलासे से बाद पुलिस ने दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार भी किया होता। अब इस मामले का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को 48 घंटों के भीतर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को वायरल वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पेश होने का आदेश दिया है। अलीगढ़ पुलिस पर सुमित मिश्रा की पटाई का आरोप लगा था।
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का है। जहां बीती 16 जुलाई 2021 को सुमित मिश्रा नाम के एक युवक को हत्या कर दी गई थी। सुमित मिश्रा की हत्या का आरोप पुलिस पर लगा है। सुमित मिश्रा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारयल हुआ था। जिसमें पुलिस युवक को काफी बर्बरता पूर्वक पीट रही है। वायरल वीडियो में पुलिस दो युवकों को पीट रही है। और दोनों युवक जमीन पर गीरे पड़े हैं।
वायरल हुआ वीडियो
पुलिस पर लगा था युवक की हत्या का आरोप
वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने और एसीपी उत्तरी को अलीगंज को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा था कि पुलिस की पिटाई के बाद सुमित की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर सुमित मिश्रा की हत्या का आरोप लगा है। वहीं सुमित मिश्रा के साथी पंकज की भी पुलिस कर्मियों ने पिटाई की थी। जिससे बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
हाईकोर्ट ने स्वत: मामले का संज्ञान लिया
इसी मामले की हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव ने स्वत: संज्ञान लिया है। और पूरे मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को और जिला लखनऊ उत्तर के पुलिस आयुक्त को 48 घंटों के भीतर तलब किया है।
48 घंटों के भीतर पुलिस कमिश्नर लखनऊ को कोर्ट में पेश होने का आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 48 घंटों के भीतर अदालत में वायरल वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मामले में अन्य सबूतों के मद्देनजर दोनों अधिकारियों को तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा कि कि मृतक नशे में था या नहीं। क्योंकि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ठ रूप से तय नहीं है।