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लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना संक्रमित हुए, पीएम मोदी के दौरे से पहले हुए पॉजिटिव

भारत में भी कंसर्न देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

Shashwat Mishra
Report Shashwat MishraPublished By Divyanshu Rao
Published on: 10 Dec 2021 10:23 PM IST (Updated on: 11 Dec 2021 8:50 AM IST)
dk thakur
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डीके ठाकुर की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

Lucknow Big Breking: दुनियाभर के 30 से ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस (corona virus) के नये वैरिएंट 'ओमिक्रोन' (Omicron) को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। भारत में भी कंसर्न देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह अलर्ट है। मग़र, इस बीच ख़बर सामने आ रही है कि लखनऊ के कमिश्नर डी.के. ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत कमिश्नर का कोविड़ टेस्ट हुआ था, जिसमें वह संक्रमित पाए गए। फिलहाल, कमिश्नर डीके ठाकुर (DK Thakur) अपने आवास पर आइसोलेट हैं और उनका सैम्पल दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा गया है।

ज़ीनोम सिक्वेंसिंग के लिये भेजा जा सकता है सैम्पल

बीते कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीज़ों की संख्या दोहरे अंकों में आ रही है। वहीं, अब कमिश्नर डीके ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों के अंदर खौफ पैदा हो सकता है। बहरहाल, अब लखनऊ के कमिश्नर के संपर्क में आए हुए लोगों के नमूने लिये जा रहे हैं। अंदेशा यह भी है कि सैम्पल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। इससे यह स्थिति साफ होगी कि कमिश्नर डीके ठाकुर किस वैरिएंट का शिकार हुए हैं।

लखनऊ में लगाई गई थी धारा-144

मंगलवार को जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश बढ़ते कोरोना ग्राफ के मद्देनजर जारी किया गया था। जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया था। साथ ही, आदेश में यह कहा गया था कि बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं, खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही, धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध है। रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है।



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Divyanshu Rao

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