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UP Election 2022: अपना नाम मतदाता सूची में देखना है तो करना पड़ेगा ये काम
UP Election 2022 news: एक जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी।
UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Chunav) के लिए निर्वाचन आयोग (Nirvachan Ayog) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाताओं की पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए एक जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन एक नवम्बर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां एक नवम्बर से 30 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होंगी, जिस पर Search your name Electoral Roll बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है तथा प्रिन्टआउट भी प्राप्त किया जा सकता है। मतदाता सूची दिनांक एक नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगी।
चार विशेष अभियान की तिथियां
उन्होंने कहा कि एक जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (vidhansabha nirvachan kshetron) की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी।
इसके अलावा इससे उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से बने 1,63,494 पोलिंग स्टेशनों से बढ़कर अब 1,74,351 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। इस प्रकार कुल 10,857 पोलिंग स्टेशनों की बढ़ोत्तरी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य मे 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक नवम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में कुल 14.71 करोड़ मतदाता हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज कहा कि आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तिथियां जिसमें 7 नवम्बर, (रविवार), 13 नवम्बर, (शनिवार), 21 नवम्बर, (रविवार) एवं 27 नवम्बर, (शनिवार) निर्धारित की गयी हैं। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसम्बर तक करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी, को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिए फार्म-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति
उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल www.voterportal.eci.gov.in एवं nvsp.in से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह सेवाएं Voter Helpline App download करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की एक पीडीएफ सीडी भी आलेख्य प्रकाशन के समय उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व पुनरीक्षणों की भॉंति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक बूथ के लिये बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।
नयी व्यवस्था के अन्तर्गत बूथ लेविल एजेन्ट्स द्वारा एक बार में 10 और पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते हैं। बीएलए मृतक तथा शिफ्टेड मतदाताओं की सूची भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर उपलब्ध करा सकते हैं।