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Lucknow: लखनऊ में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, MLC चुनाव के चलते लिया गया फैसला

UP MLC Election 2022: लखनऊ में एमएलसी चुनावों के मद्देनजर तीन दिनों तक शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया

Shashwat Mishra
Report Shashwat MishraPublished By Shreya
Published on: 6 April 2022 3:34 PM IST (Updated on: 6 April 2022 6:19 PM IST)
Lucknow: लखनऊ में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, MLC चुनाव के चलते लिया गया फैसला
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शराब (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Lucknow Latest News: आगामी विधान परिषद चुनावों (UP MLC Election 2022) के मद्देनजर, राजधानी में तीन दिन शराब की दुकानें बंद (Liquor Shops Closed) रहेंगी। इससे शराब प्रेमियों को परेशानी हो सकती है। लखनऊ में 7 से 9 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा, 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी बंदी रहेगी।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन - 2022 में मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन और आवश्यकतानुसार पुर्नमतदान के दिन मद्य निषेद्य घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

शराब बेचने व पेश करने की नहीं होगी इजाजत

उन्होंने बताया कि इस अवधि में समस्त प्रकार की शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां एवं क्लब और शराब बिक्री और वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने व पेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जनपद लखनऊ की समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को मतदान दिवस की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 07.04.2022 को सायं 04:00 बजे से 09.04.2022 को मतदान समाप्ति तक और मतगणना 12.04.2022 को बंद किया जाना आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि जनपद लखनऊ के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, मिथाइल अल्कोहल सम्बन्धी अनुज्ञापनों, सीएसडी डिपो एवं समस्त सैन्य, अद्वसैनिक कैन्टीन और समस्त प्रकार के फुटकर एवं थोक अनुज्ञापन अथवा मदिरा बिकी के अन्य सभी संस्थान मतदान की समाप्ति से 48 चण्टे पूर्व 07.04.2022 को सायं 04:00 बजे से दिनॉक 09.04.2022 को मतदान समाप्ति तक और 12.04.2022 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रखने का अर्थात मद्यनिषेध घोषित करने का आदेश है। इस बंदी अवधि में कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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