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कितनी हकीकत, कितना फ़साना ! केवल 1 रुपए में घर देगी योगी सरकार, जानें किन्हें और कैसे मिलेगा लाभ
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ऐसी ही एक बड़े स्कीम पर काम कर रही है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं (वकीलों) को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने जा रही है।
उत्तर प्रदेश अब इलेक्शन मोड (Election Mode) में है। तो, हर दिन नई घोषणाएं, नई स्कीम, नई योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए उनके दरवाजे तक चलकर आ रही है। खबर है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ऐसी ही एक बड़े स्कीम पर काम कर रही है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं (वकीलों) को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने जा रही है।अब इसमें कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन, इसे अगर चुनावी नजरिए से देखें तो योगी सरकार एक बड़े वर्ग को लेकर 'मास्टर स्ट्रोक' की तैयारी में है। हालांकि, जब चुनाव नजदीक हो तो हर लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ 'वोटर' ही होता है।
फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार, यूपी सरकार समूह 'ग' व 'घ' के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने की जो तैयारी कर रही है, उसके लिए लाभार्थी को भूमि का सांकेतिक मूल्य मात्र एक रुपए देना होगा। यह छूट इस शर्त पर दिया जाएगा कि वे (जिन्हें मकान मिलेगा) 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे।
प्रक्रिया में लग सकता है समय
बताया जा रहा है, कि उच्च अधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार किया जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। वहां से पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। मतलब, पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। बता दें, कि अभी तक समूह 'ग' व 'घ' कर्मियों को छूट पर मकान देने की ऐसी कोई स्कीम या व्यवस्था नहीं है।
...ताकि कम आय वाले भी बने 'मकान मालिक'
दरअसल, उत्तर प्रदेश का मानना है कि समूह 'ग' व 'घ' के अलावा वकीलों को इस वजह से छूट पर मकान उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि जिनकी आय अधिक नहीं है, उन्हें मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें छूट पर मकान देने पर विचार मंथन के बाद प्रारूप तैयार किया गया है। मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे दिया जाएगा? इसके लिए शुरुआती दौर की वार्ता में सहमति बन गई है। हालांकि इसके लिए पात्रता का मानक बाद में तय किया जाएगा।
वकीलों के लिए प्रयागराज में उपयुक्त जमीन की तलाश
बताया जा रहा है कि इसके जो भी पात्र होंगे, उन्हें मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा। अधिवक्ताओं के लिए न्याय तथा समूह 'ग' व 'घ' कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग नोडल बनाया गया है। वकीलों के लिए प्रयागराज में उपयुक्त जगह पर ऐसी जमीन चिन्हित किए जाने की योजना है, जिस पर मकान बनाया जा सके। जमीन चिह्नित होने के बाद उसे न्याय विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।
नजूल की जमीन पट्टे पर दी जाएगी
जानकारी के मुताबिक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (Department of Housing and Urban Planning) नोडल विभागों (nodal department) को नजूल की जमीन (Nazul's land) पट्टे पर उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायतों व स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंधन की जमीनों को राजस्व विभाग और अन्य सरकारी भूमि संबंधित विभाग नियमों के अधीन नोडल विभाग को जरूरत के आधार पर उपलब्ध कराएगा।