Sultanpur News : सुल्तानपुर MPMLA कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे Swami Prasad Maurya, चार फरवरी को है अगली सुनवाई

Sultanpur News : आज सुल्तानपुर (sultanpur mpmla court) के MP-MLA कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य पेश नहीं हुए। अगली सुनवाई 4 फरबरी को मिली है।

Fareed Ahmed
Report Fareed AhmedPublished By Ragini Sinha
Published on: 24 Jan 2022 11:33 AM GMT
Sultanpur Uttar pardesh
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Sultanpur News : सुल्तानपुर के MPMLA कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्या 

Sultanpur News : योगी सरकार (Yogi Adityanath government) में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya was a cabinet minister) की आज सुल्तानपुर (sultanpur mpmla court) के MP-MLA कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वह पेश नहीं हुए। मामले में सुनवाई के दौरान परिवादी अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी (Complainant Advocate Anil Kumar Tiwari) ने कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव (Special Magistrate Yogesh Yadav) से कार्यालय लिपिक से अद्यतन स्थिति के बाबत रिपोर्ट मांगने की बात कही। कोर्ट ने मामले में अगली तिथि 4 फरवरी नियत की है।

हिन्दू देवी देवताओं पर की थी टिप्पणी

बता दें कि साल 2014 में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को 12 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 जनवरी तक उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा था।

पिछली पेशी पर हाईकोर्ट से हुए स्थगन की स्थिति स्पष्ट न होने के चलते कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी। हाईकोर्ट से स्थगन की स्थिति स्पष्ट न होने एवं कोरोना संक्रमण की वजह से गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई भी नहीं हो सकी।

24 जनवरी तक पेश होने को कहा

स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 जनवरी को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद और भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके अगले ही दिन कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और 24 जनवरी तक पेश होने को कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि भाजपा इनसे बदला ले रही है।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले से जारी था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट से 2016 से इस पर स्टे ले रखा था। इसी 6 जनवरी को MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था। जब वह हाजिर नहीं हुए पूर्व के गिरफ्तारी वारंट को ही जारी कर दिया।

2014 में स्वामी प्रसाद मौर्या ने गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी की थी

इस मामले में परिवादी अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी ने बताया की वर्ष 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्या राष्ट्रीय महासचिव बसपा के थे और गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी किया था इससे क्षुब्ध होकर हम सबने एक परिवाद दाखिल किया था परिवाद में 295 ए में इनको तालाब किया गया था और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था जिससे के लिए इन्होने जिला न्यायायलय में रिवीजन प्रस्तुत किया वो निरस्त कर दिया गया और ये हाईकोर्ट गए इनको स्थगन आदेश मिल गया मामला यहाँ विचाराधीन चल रहा था उसमे 6 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट में यहाँ प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया था कर ये हाजिर नहीं 12 जनवरी को इनको पूर्वत वारंट जारी कर दिया गया जिसमे आज डेट लगी थी कोरोना काल के चलते और हमारे यहाँ कंडोलेंस की कार्यवाही भी चल रही थी जिससे 4 फरवरी डेट तय की गयी है

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