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TGT And PGT Recruitment Exam: अभ्यर्थियों को TGT-PGT परीक्षा में शामिल होने का नहीं मिलेगा मौका, HC ने दिया जोरदार झटका
TGT And PGT Recruitment Exam: टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा (TGT And PGT Recruitment Exam) में शामिल करने की मांग में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है।
TGT And PGT Recruitment Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा (TGT And PGT Recruitment Exam) में शामिल करने की मांग में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने याचियों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड(UP Secondary Education Service Selection Board) की बहस सुनने के बाद याचिका का खारिज कर दिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।
बता दें, कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सन् 2020 में टीजीटी और पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद में चयन बोर्ड को कोर्ट के आदेशानुसार ये रद्द करना पड़ा था।
अभ्यर्थियों ने विज्ञापन शर्तों का पालन नहीं किया
ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नए सिरे से टीजीटी व पीजीटी के 12603 पदों के लिए 16 मार्च 2021 को विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में चयन बोर्ड ने शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि विज्ञापन रद्द होने के पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा।
लेकिन उन्हें कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। जबकि याची अखिलेश्वर कुमार व 38 अन्य ने दोबारा आवेदन नहीं किया। इसके बाद भी प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने विज्ञापन शर्तों का पालन न करने के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
इस कड़ी में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने चयन बोर्ड का पक्ष रखते हुए दलील दी कि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन शर्तों का पालन नहीं किया है। तो इस आधार पर इन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।