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अब अयोध्या एयरपोर्ट की भूमि पर मचा बवाल, HC ने डीएम को किया तलब

Ayodhya Airport Land: अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के मामले में हाईकोर्ट ने अयोध्या के डीएम समेत कई अधिकारियों को 29 जून को तलब किया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 26 Jun 2021 8:55 AM IST (Updated on: 26 Jun 2021 8:56 AM IST)
Allahabad High Court has given a big decision for the people living in live in relation.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Ayodhya Airport Land: बीते कुछ दिनों से राम नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर विवाद बना हुआ है। विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधने में एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ये मुद्दा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है कि अब अयोध्या में बनने जा रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला अदालत पहुंच गया है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के डीएम समेत कई अफसरों को तलब किया है।

अयोध्या (Ayodhya) में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (Shriram Airport) की जमीन अधिग्रहण का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर HC ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अयोध्या के डीएम, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर अगली सुनवाई में तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। बता दें कि अयोध्या के किसानों ने हाईकोर्ट में जबरन जमीन अधिग्रहण करने की याचिका दायर की है।

जमीन अधिग्रहण की गाइडलाइंस स्पष्ट करें- एचसी

शुक्रवार को अयोध्या के 107 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण की गाइडलाइंस स्पष्ट करें। इसी के साथ कोर्ट ने अयोध्या जिला प्रशासन से अधिग्रहण नीति के साथ 29 जून को तलब किया है। इस याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस राजन राय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने सुनवाई की।

किसानों का क्या है कहना?

दरअसल, किसान पंचम राय प्रजापति समेत 107 किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के लिए जबरन जमीन ली जा रही है। कम कीमत पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। किसानों का कहना है कि न तो जिला प्रशासन उचित मुआवजा दे रहा है और ना ही कोई एकरूपता वाली जमीन अधिग्रहण की नियमावली लागू की गई है।

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