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Atul Khare Murder Case : अतुल खरे हत्यांकाड मामले में चारों आरोपी बरी, अब हाईकोर्ट जाएंगी मृतक की बेटियां

Atul Khare Murder Case : प्रदेश के अयोध्या में बहुचर्चित अतुल खरे हत्यांकाड मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवारीजन काफी आहत हैं, वह सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

Rajnish Verma
Written By Rajnish Verma
Published on: 11 May 2024 9:12 PM IST
Atul Khare Murder Case : अतुल खरे हत्यांकाड मामले में चारों आरोपी बरी,  अब हाईकोर्ट जाएंगी मृतक की बेटियां
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Atul Khare Murder Case : प्रदेश के अयोध्या में बहुचर्चित अतुल खरे हत्यांकाड मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवारीजन काफी आहत हैं, वह सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जाअली बाजार निवासी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव अतुल खरे की साल 2020 में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

सत्र न्यायालय ने अतुल खरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष के सरकारी वकील विजय ओझा ने कहा कि हत्या की जघन्यता को देखते हुए या फैसला उचित नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिवारीजन काफी आहत हैं और डरे हुए हैं। उनका कहना कि अभियुक्तों से उनकी जान को खतरा है। मृतक अतुल खरे की बेटियों ने कहा कि वह सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। इस हत्याकांड की जघन्यता को देखते हुए हाईकोर्ट ने बीते चार सालों में अभियुक्तों की एक भी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया था।

मृतक की चाकू से गला रेतकर हुई थी हत्या

बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जाअली बाजार निवासी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव अतुल खरे की 2020 में हत्या कर दी गई थी। घर के सामने खड़ी कार को हटाने के लिए अतुल खरे अपने पड़ोसी आदित्य के घर गए थे। उनसे जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शरीर में आटा भरकर एक सूनसान स्थान पर फेंक दिया था। यही नहीं, मृतक के शव के ऊपर पेट्रोल डालकार आग भी लगा दी थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में आदित्य, राहुल रावत, रामजीत यादव और बृजपाल मौर्य को गिरफ्तार किया था।

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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