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Ayodhya Gangrape Case : सपा नेता मुईद खान को झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Ayodhya Gangrape Case : अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आराेपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
Ayodhya Gangrape Case : अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आराेपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोईद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि भदरसा गैंगरेप मामले में मोईद खान और उसका नौकर राजू खान जेल में बंद है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भदरसा गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मोईद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान पर नाबालिग से गैंगरेप कर वीडियो बनाने का आरोप लगा। यह मामला तब चर्चा में आया, जब नाबालिग गर्भवती हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 30 जुलाई को आरोपी मोईद खान और उसके नौकर राजू खान को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले के मीडिया में आने के बाद सपा और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। बीजेपी ने सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। वहीं अखिलेश यादव ने भी आरोपों का जवाब दिया था।
बैंक के साथ धोखाधड़ी का भी आरोप
सपा नेता मोईद खान पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की शिकायत पीएनबी की भदरसा ब्रांच के मैनेजर ने की थी। मैनेजेर ने अपनी शिकायत में कहा था कि मोईद खान ने ध्वस्त हो चुके कॉम्प्लेक्स में बैंक को एक हॉल और एक कमरा किराए पर दिया था, उस प्लॉट का नंबर भी गलत बताया था।
सरकार ने कॉम्प्लेक्स को कर दिया था ध्वस्त
बता दें कि मोईद खान ने इसी कॉम्प्लेक्स को तालाब पर अवैध कब्जे करके बनाया था, जिसे सरकार ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। इस कॉम्प्लेक्स में 67 दुकानें थीं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने बैंक को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था। इसके बाद बैंक ने जगह को खाली कर दिया था।