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Ayodhya News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 10000 का जुर्माना

Ayodhya News: अभियुक्त ने लाठी डंडे से लैस होकर गांव के बाहर जोरिया तालाब के पास घर आ रहे दूधनाथ पर कातिलाना हमला कर दिया। जिससे उसके सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई।

NathBux Singh
Published on: 19 Aug 2023 11:17 PM IST
Ayodhya News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 10000 का जुर्माना
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 10000 का जुर्माना : Photo- Social Media

Ayodhya News: जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मामले में वांछित दिनेश यादव कृष्ण कुमार यादव को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्माने की आधी राशि को मृतक की पत्नी को देने का आदेश भी दिया है। यह जानकारी प्रभारी डीजीसी ने देते हुए बताया कि 9 सितंबर 2018 को एक बज कर 33 मिनट पर ग्राम भावापुर कोडरा थाना कोतवाली बीकापुर निवासी दूधनाथ यादव का उसके बड़े भाई दीनानाथ से आपसी विवाद था। अभियुक्त दिनेश यादव कृष्ण कुमार यादव ने लाठी डंडे से लैस होकर गांव के बाहर जोरिया तालाब के पास कोटे का राशन लेकर घर आ रहे दूधनाथ पर कातिलाना हमला कर दिया। जिससे उसके सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। घटना को मृतक के लड़के सनी कुमार गांव के रामकिशोर, जगनारायण, विश्राम एवं लल्लन आदि ने देखा था। घटना की प्राथमिकी थाना कोतवाली बीकापुर में मृतक की पत्नी कुंता देवी ने दर्ज कराया था।

भाजपा विधायक का एनबीडब्ल्यू वापस, हाईकोर्ट के आदेश से मुकदमे की कार्रवाई स्थगित-

अयोध्या। भाजपा रुदौली विधायक रामचंद्र यादव सहित 15 अभियुक्तों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे द्वारा जारी गिरफ्तारी का आदेश उच्च न्यायालय के अवर न्यायालय के मुकदमे के स्थगन आदेश 18 अगस्त को जारी होने पर भाजपा विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी एडीजीसी रोहित पांडे ने दी है। 2012 में रुदौली के रामलीला के दौरान हुई घटना मैं नामजद भाजपा विधायक सहित 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा लंबित है। जिसमें विगत 16 सितंबर को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के ना बढ़ाने पर न्यायालय ने भाजपा विधायक सहित पूर्व अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे उच्च न्यायालय के आदेश आ जाने पर न्यायालय ने स्थगित कर दिया और एनबीडब्ल्यू वापस मंगाने का आदेश किया है।



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