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UP News: आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीम को HC से मिली जमानत, माता-पुत्र आएंगे बाहर, लेकिन...

UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है।

Jugul Kishor
Published on: 24 May 2024 1:41 PM IST (Updated on: 24 May 2024 2:04 PM IST)
UP News: आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीम को HC से मिली जमानत, माता-पुत्र आएंगे बाहर, लेकिन...
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UP News: फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। आज़म की पत्नी तंजीम फ़ातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म जेल से छूट जायेंगे। लेकिन आज़म खान को एक और मामले में सात साल की सजा हुई हैं। इसीलिए वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे। उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा।

वकील शरद शर्मा ने बताया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है।

किस मामले में हुई थी सजा?

बता दें कि रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी, 2019 को आज़म खान, उनकी पत्नी डा० तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक़ आज़म खान और उनकी पत्नी तंजीम ने बेटे अब्दुल्ला आज़म का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगरपालिका परिषद से बनवाया गया था, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया। पहले बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान रामपुर बताया गया जबकि दूसरे में जन्म स्थान लखनऊ का क्वीन मैरी हॉस्पिटल बताया गया। आरोप लगा कि आज़म परिवार ने अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर किया। अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाकर उनके दुरूपयोग की भी बात सामने आई थी।

18 अक्टूबर 2023 को हुई थी सजा

इस मामले में रामपुर पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी। उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।



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Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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