दस दिनों में निचली अदालत में जवाब दाखिल करें आजम खान 

Rishi
Published on: 20 Sep 2017 3:31 PM GMT
दस दिनों में निचली अदालत में जवाब दाखिल करें आजम खान 
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे एक मुकदमे में दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की बेंच ने यह आदेश आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल एक यचिका पर दिया। अधिवक्ता नूतन ठाकुर के मुताबिक अमिताभ ठाकुर की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के लिए आजम खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। जिसके बावत उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था।

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निचली अदालत ने आजम खान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उक्त याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद से आजम खान सीजेएम कोर्ट में न तो उपस्थित हो रहे हैं और न ही जवाब दाखिल कर रहे हैं।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने आजम खान को आदेश दिया कि वह दस दिनों में अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा हाईकोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्यवाही रोके जाने का अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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