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Azam Khan फिर मुश्किल में, रामपुर में FIR दर्ज, गवाही देने से रोकने के लिए धमकाने का आरोप
Azam Khan FIR : सपा नेता आज़म खान पर दर्ज मुकदमे में गवाह को धमकाने का आरोप है। आजम खान पर दर्ज एफआईआर में धारा 147,195A, 506 ओर 120B लगाया गया है।
Azam Khan FIR : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ जिला रामपुर के थाना कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर (FIR) में सपा विधायक आजम खान के अलावा 5 अज्ञात के नाम दर्ज हैं। सपा नेता पर दर्ज एक मुकदमे में गवाह को धमकाने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, आजम खान पर दर्ज एफआईआर में धारा 147,195A, 506 ओर 120B लगाया गया है। आजम खान के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हुए थे। कई मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं। इतना ही आजम खान अपने बयानों को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।
क्या है मामला?
रामपुर शहर कोतवाली के बेरियान मोहल्ले में नन्हे नाम का शख्स रहता है। नन्हे ने कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान (Azam Khan) सहित पांच अन्य लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया है। दर्ज FIR में कहा गया है, कि वह एक केस में वादी है। उस मामले में आजम खान भी आरोपित हैं। इस मामले में 17 अगस्त यानी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पूर्व अर्थात बुधवार की सुबह साढ़े 9 बजे के करीब उनके आवास पर 5 अनजान लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, 'हमें पूर्व मंत्री आजम खान ने भेजा है। तुम्हें कोर्ट में उनके (आजम खान) खिलाफ गवाही नहीं देनी है। अगर, सही बात कही तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा'। नन्हे की तरफ से शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया गया है।
क्या था पिछला मामला, जिसके लिए धमकाया
नन्हे बताते हैं साल 2019 में शहर कोतवाली में एक केस दर्ज कराया था। दरअसल, नन्हे का यतीमखाना में मकान था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उसे तोड़ दिया गया। जिसके बाद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) ने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण शुरू करा दिया। तभी यतीमखाना के 11 लोगों ने केस दर्ज कराया था। जिसमें मकान तोड़ने के साथ-साथ भैंस चोरी और बकरी चोरी के आरोप भी लगे। आपको बता दें कि, बाद में यह मामला मीडिया में सुर्ख़ियों में रहा था।