Azam Khan: आजम खान को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से नाराजगी जाहिर की, जानें क्या है मामला

Azam Khan: सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने खान को नियमित जमानत दी। और यूपी सरकार की मांग को ठुकरा दिया।

Krishna Chaudhary
Published on: 22 July 2022 2:00 PM GMT
सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान
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सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान (साभार न्यूज़ नेटवर्क)

MLA Azam Khan: सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने खान को नियमित जमानत दे दी है। साथ ही यूपी सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें सपा नेता को रामपुर जाने से रोकने के आदेश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार को जौहर विश्वविद्यालय के पास जमीन को तुरंत डीसील करने के आदेश भी दिए हैं।

बता दें कि इसी साल मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को जिलाधिकारी के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगाई थी। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस शर्त को आज हटा दिया है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों पर नाराजगी भी जाहिर की है।

अदालत ने कहा – ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब विभिन्न हाईकोर्ट गैरजरूरी टिप्पणी कर रहे हैं, जमानत देते समय गैर जरूरी शर्त लगा रहे हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई शर्त को पहली नजर में अनुपातहीन करार दिया था। इस बाबत यूपी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया गया था।

बता दें कि सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि लंबित मामलों में निचली अदालतों से नियमित बेल लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। कोर्ट ने आजम खान को दो हफ्ते के अंदर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी थी। कोर्ट का कहना था कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक जमानत जारी रहेगी।

ज्ञात हो कि 26 फरवरी 2020 को आजम खान उनकी पत्नी तंजीमा फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की अदालत में सरेंडर कर दिया था। उस दिन तीनों को रामपुर जेल में ही रखा गया था। अगले दिन यानी 27 फरवरी को तीनों को सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। दिसंबर 2021 में उनकी पत्नी तंजीमा और मार्च 2022 में उनके बेटे अब्दुल्ला जमानत पर बाहर आए। वहीं आजम खान को 27 माह जेल में गुजराने के बाद इसी साल मई में सभी मामलों में जमानत मिली है। उनके ऊपर 89 मुकदमे दर्ज हैं।

Prashant Dixit

Prashant Dixit

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