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Rampur News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बढ़ीं आजम खान की मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी समेत कोर्ट में तलब

Rampur News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी तंजीन फातिमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने तीनों को 9 जनवरी को तलब किया है।

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Written By aman
Published on: 7 Jan 2023 10:16 AM GMT (Updated on: 7 Jan 2023 10:17 AM GMT)
Azam Khan News
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सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी तंजीन फातिमा (Social Media)

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) की मुश्किलें फिर बढ़ नजर आ रही है। आजम के बेटे और स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनके वकील की तरफ से नई-नई दलीलें रखते हुए और समय की मांग करते हुए स्थगन के लिए प्रार्थना पत्र (Application) दिया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

वहीं, अदालत ने इस मामले में अब 313 दंड प्रक्रिया के तहत अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam), पिता आजम खान (Azam Khan) और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा (Tazeen Fatma) का बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में तलब किया है। तीनों लोगों को 9 जनवरी 2023 को इस मामले में अदालत में पेश होना है।

क्या हुआ कोर्ट में?

दरअसल, सपा नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामला अदालत में है। आजम के वकील को गवाह कृष्ण अवतार (krishna avatar) से ज़िरह करनी थी। मगर, उनके द्वारा अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके साथ उन्होंने हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन देने के लिए अदालत से 6 दिनों का समय मांगा। जिस पर अभियोजन ने धारा- 309 के प्रावधान का हवाला दिया और आपत्ति दर्ज कराई। अदालत ने आजम खान के वकील की याचिका को खारिज कर अभियुक्तों के बयान दर्ज कराने के लिए 9 जनवरी 2023 की तारीख तय की।

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी (Prosecution Officer Amarnath Tiwari) ने बताया कि, अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में गवाह विवेचक किशन अवतार से शुक्रवार को जवाब तलब होने थे। मगर, बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ज़िरह का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली को 313- दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान अभियुक्त का अंकित कराने के लिए 9 जनवरी 2023 की तारीख सुनिश्चित की गई।

क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला?

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला (Fake Birth Certificate Case) साल 2017 में सामने आया था। उस वक्त सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पहली बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब्दुल्ला यूपी के स्वार विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी थे। उनके मुकाबले चुनाव में कांग्रेस नेता और रामपुर नवाब काजिम अली खान (Kazim Ali Khan) उर्फ नवेद मियां थे। काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आज़म के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला की उम्र कम होने का दावा किया गया था। उन्हें चुनाव लड़ने योग्य नहीं होने की बात कही गई थी। लेकिन, तब वह कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके थे। इस पर निर्वाचन अधिकारी ने काजिम अली खान की आपत्ति को खारिज कर दिया था। अब्दुल्ला आज़म ये चुनाव जीत गए थे।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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