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UP News: अब्दुल्ला आजम की फिर जाएगी सदस्यता, खत्म होगी आजम परिवार की संसदीय नुमाइंदगी!
Abdullah Azam Convicted: रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम 15 साल पुराने मामले में अपने पिता के साथ दोषी करार दिए गए हैं।
Abdullah Azam Convicted: उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजम खान इन दिनों सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मुकदमों के बोझ तले दबे आजम को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हेट स्पीच मामले में अपनी विधायकी गंवाने वाले वरिष्ठ सपा नेता के बेटे की विधायकी भी खतरे में पड़ चुकी है। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम 15 साल पुराने मामले में अपने पिता के साथ दोषी करार दिए गए हैं। अब्दुल्ला को अगर जल्द कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता जानी तय है।
सपा विधायक अगर अपनी विधायकी गंवाते हैं तो ऐसा दूसरी बार उनके साथ होगा। इससे पहले जब वह पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार जीते थे तब भी उम्र संबंधी गलत जानकारी देने के आरोप में उनकी विधायकी चली गई थी। अब्दुल्ला आजम की विधायकी का जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके बाद न तो संसद में और न ही विधानसभा में आजम परिवार की कोई संसदीय नुमाइंदगी होगी।
किस मामले में सुनाई गई है सजा ?
दरअसल, मायावती सरकार के दौरान 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश कर रही थी। इसी के चलते 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद में पुलिस ने आजम खान की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया था। इस बात से नाराज होकर आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य सपा नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इससे मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे जाम हो गया।
पुलिस ने छजलैट थाने में पिता-पुत्र समेत 9 सपा नेताओं के विरूद्ध स़ड़क जाम करने, सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया था। मुरादाबाद की स्पेशल एमप/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया जबकि सात अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
जिन्हें दोषमुक्त किया गया है, उनमें अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति शामिल हैं। वहीं, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की जेल के साथ दो-दो हजार रूपये का जुर्माना सुनाया । हालांकि, जमानत नामा भरने के बाद दोनों शाम को अदालत से बाहर आ गए। कोर्ट ने पिता-पुत्र को इस मामले में अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
रामपुर में फिर उपचुनाव !
स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद रामपुर में तीसरी बार उपचुनाव के आसार बन गए हैं और तीनों ही बार आजम परिवार के सदस्यों के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। जानकारी के मुताबिक, रामपुर डीएम चुनाव आयोग को कोर्ट के आदेश की जानकारी भेजेंगे। इसके बाद आयोग विधानसभा सचिवालय को अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश भेजेगा। जिसके बाद सचिवालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा।