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Azamgarh News: सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

Azamgarh News: दुर्घटना होने पर अगर किसी की जनहानि होती है तो वाहन स्वामी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Shravan Kumar
Published on: 22 Feb 2025 7:57 PM IST
Case of unintentional murder to be registered over death in road accident
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा (Photo- Social Media)

Azamgarh News: आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने शासन के दिशा-निर्देश के बाद नो पार्किंग जोन/रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से अपने गाड़ियों को पार्क करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने से आये दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों के मामले में गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का अधीनस्थों को निर्देश दिया।

गैर इरादतन हत्या का दर्ज होगा मुकदमा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने या सड़क के किनारे बेतरतीब, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर कोई दुर्घटना होने पर अगर किसी की जनहानि होती है तो वाहन स्वामी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में पहला मुकदमा दीदारगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस घटना में कार चालकोें द्वारा स्कूटी सवार को दम्पत्ति को धक्का मार दिया गया था जिसमें दोनों की मौत हो गयी। दोनों कार सवार नशे में थे।

एसएसपी ने बताया कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो यह भी एक अपराध है, आपको मालूम है कि हमारी इस गलती से किसी की जान जा सकती है फिर भी आप अगर गलती करते हैं तो आरोपी के खिलाफ गैर इराइतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जायेगा।

ढाबों के किनारे खड़े ट्रकों को लेकर एसएसपी ने बताया कि किसी का लाईसेंस तभी बनता है जब उसे यातायात के नियमों की पूरी जानकारी होती है, ढाबों के किनारों, सड़क के किनारे सहित तमाम वे जगहें जहां पार्किंग नहीं है अगर वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

ढाबा संचालकों को नोटिस भेज इस बावत हिदायत दी जायेगी कि वे अनाधिकृत रूप से गाड़ियां खड़ी न होने दें।



Shashi kant gautam

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