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Azamgarh News: चुनावी रंजिश में की गई हत्या, अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Azamgarh News: अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को सत्तर हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है ।

Shravan Kumar
Published on: 18 Jan 2025 8:44 PM IST
Bulandshahr News Today Husband Arif Convicted of Shooting His Wife Dead Sentenced To Life Imprisonment
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Bulandshahr News Today Husband Arif Convicted of Shooting His Wife Dead Sentenced To Life Imprisonment

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को सत्तर हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है । यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने शनिवार को सुनाया है।

ये था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा भानु प्रताप राय निवासी ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर 26 अगस्त 2002 को सुबह 10:30 बजे अपने ममेरे भाई सत्येंद्र राय, गिरिजेश राय निवासी अउती पहलवानपुर थाना कंधरापुर के साथ बिलरियागंज थाना अंतर्गत सियरहा बाजार जा रहे थे। तभी बाजार में पहले से मौजूद अउती पहलवानपुर के ही विजेंद्र राय तथा शैलेंद्र राय उर्फ शालू जिनसे सत्येंद्र और गिरजेश की प्रधानी चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों को मारने के लिए दौड़ा दिया।

शैलेंद्र राय ने सत्येंद्र को रिवॉल्वर से गोली मार दी वहीं विजेंद्र राय ने गिरजेश को लाठी से मारा। घायल सतेंद्र राय को हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2002 में चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, विपिन गिरी तथा ओमप्रकाश मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शैलेंद्र राय उर्फ शालू तथा विजेंद्र राय को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को सत्तर हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई

Shashi kant gautam

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