TRENDING TAGS :
Azamgarh News: मतदाता पहचान पत्र के अभाव में वोट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया विकल्प
Azamgarh News: आजमगढ़ में चुनाव में मतदाता पहचान न होने पर जिला प्रशासन ने वोट करने के अन्य तरीके बताए हैं।
Azamgarh News: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की 68-लालगंज (अ०जा०) एवं 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान दिनांक-25 मई 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित समस्त मतदेय स्थलों पर मतदान सम्पन्न होगा।
मतदाता पहचान के विकल्प
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, एन०पी०आर० के अन्तर्गत आर०जी०आई० द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किये फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदो/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकार पहचान पत्र एवं यूनिक डिस्क एबिलिटी आई०टी० (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, निर्धारित किया गया है।
1886 मतदान स्थलों पर होगा मतदान
जनपद-आजमगढ़ में 68 लालगंज (अ०जा०) एवं 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें 68-लालगंज (अ०जा०) में 1193 मतदान केन्द्रों में 1886 मतदेय स्थलों पर 1838882 मतदाता हैं, जिसमें 961857 पुरुष मतदाता एवं 877000 महिला मतदाता तथा 25 तृतीय लिंग मतदाता है। इस प्रकार 69-आजमगढ़ में 1143 मतदेय केन्द्र में 1915 मतदेय स्थल पर 1868165 मतदाता है, जिसमें 988858 पुरुष, 879264 महिला एवं 43 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।
आज शाम बंद हुआ प्रचार
आयोग के निर्देशानुसार दिनांक-23 मई 2024 की शाम 06 बजे से मतदान प्रचार बंद हुआ। मतदान दिनांक- 25 मई 2024 को प्रातः 07 बजे सायं 06 बजे तक होगा। सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं तथा छाया, पीने का पानी, रैम्प, विद्युत, शौचालय आदि की व्यवस्था करायी गयी है। जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध है कि दिनांक-25 मई 2024 को प्रातः 07 बजे से अपराह्न 06 बजे के मध्य अपना मतदाता पहचान पत्र अथवा उपरोक्त विकल्पों में से कोई एक अभिलेख साथ लेकर अपने मतदेय स्थल जाए और अपना मतदान अवश्य करें।