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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 25 साल की सजा, जुर्माना राशि पीड़िता को दिये जाने का न्यायालय ने दिया निर्देश

Bahraich News: कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

Radheshyam Mishra
Published on: 1 Oct 2024 10:15 PM IST
The accused of raping a minor was sentenced to 25 years, the court directed to give the fine amount to the victim
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 25 साल की सजा, जुर्माना राशि पीड़िता को दिये जाने का न्यायालय ने दिया निर्देश: Photo- Social Media

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच जिला की पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख पांच हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने बताया है कि कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने मंगलवार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

असलहा दिखाकर किया था दुष्कर्म

उन्होंने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने 22 अक्तूबर 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी सलमान असलहा लेकर आ गया और बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां के शोर मचाने के बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

परिजनों के तहरीर पर थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के बयान को एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में सौंपा था।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दस दिसंबर 2021 को आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमें में अग्रिम कार्रवाई शुरू की थी। इसी क्रम में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में मुकदमें सुनवाई के दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने आरोपी द्वारा घटित किए अपराध को जघन्य बताते हुए कोर्ट पर आरोपी को अधिक से अधिक से सजा देने की दलील पेश की ।

दोषी को एक लाख पांच हजार का अर्थदंड, 25 साल की सजा

इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने भी दलीलें दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि दोषी से वसूली जाने वाली अर्थदंड की समस्त धनराशि पीडि़ता को प्रदान की जावे।



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Shashi kant gautam

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