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Bahraich Bulldozer Action: अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, सपा ने उठाए सवाल

Bahraich Bulldozer Action: मामला सराय जगना (वजीरगंज बाजार) के फखरपुर थानाक्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 211, 212, और 92 का है। सरकारी दस्तावेज में यह जमीन खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज है।

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Newstrack Network
Published on: 25 Sep 2024 6:55 AM GMT (Updated on: 25 Sep 2024 7:07 AM GMT)
Bahraich Bulldozer Action
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Bahraich Bulldozer Action (Pic: Social Media)

Bahraich Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति के तहत अब बहराइच में कार्रवाई जारी है। हालांकि यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। जिले के सराय जगना में 23 अवैध मकान पर बुलडोजर चला। यह सारे मकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था। साथ ही मुनादी करके लोगों से मकान खाली करने की अपील की थी। मगर लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 23 भवनों में 8 से 9 दुकानें हैं। वहीं चार छोटे-बड़े मकान हैं। आज अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

23 मकानों पर चला बुलडोजर

बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से कब्जा हटाने के लिए नोटिस और मुनादी जैसे प्रयास किए गए। मगर लोगों ने जमीन खाली नहीं की। यहां के निवासियों का कहना है कि यहां 50 से ज्यादा साल से रह रहे हैं। हमें परेशान किया जा रहा है। निवासियों का कहना है कि केवल समुदाय विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि बुलडोजर चलाने वाली जगह पर करीब 95 फीसदी आबादी समुदाय विशेष से आती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों ने सरकारी जमीन पर निर्माण कर रखा है। इसलिए अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इलाके में पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

अवैध अतिक्रमण का मामला

इस मामले को लेकरे स्थानीय सपा विधायक आनंद यादव ने प्रशासन से राहत की मांग की है। साथ ही इलाके के लोगों का दावा है कि प्रशासन 23 नहीं 119 घरों पर बुलडोजर चलाने जा रहा है। मगर सरकारी आदेश में 23 मकानों पर कार्रवाई का आदेश है। मामला सराय जगना (वजीरगंज बाजार) के फखरपुर थानाक्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 211, 212, और 92 का है। सरकारी दस्तावेज में यह जमीन खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज है। नियम के अनुसार इन जमीनों पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। यह जमीन सरकार के अंतर्गत आती है। इसी जमीन पर बने मकानों और दुकानों पर आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

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मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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