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Bahraich News: दंगाग्रस्त सड़क शहरी या ग्रामीण, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Bahraich News: दिल्ली की एपीसीआर संस्था के मुख्य कार्यकारी सैयद महफूजुर रहमान ने लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ शंकर श्रीवास्तव के जरिए वाद दायर करवाया था।
Bahraich News: यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में बीते रविवार को हुई हिंसा मामले पर महाराजगंज निवासी मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार और दो अन्य लोगों द्वारा एपीसीआर संस्था के सहयोग से हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें रविवार शाम को सुनवाई हुई। बताया जाता है कि सरकारी वकील ने याचिका में कई खामियां बताई हैं। इससे विशेष समुदाय का भारी झटका लगने की खबर आ रही है।
उपद्रवियों द्वारा मकानों में लगाया गया आग
हालांकि हिंसा में अन्य कई दुकान और मकानों में उपद्रवियों द्वारा आग लगा दिया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की ओर से महराजगंज के 23 लोगों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर सभी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
दिल्ली की एपीसीआर संस्था के मुख्य कार्यकारी सैयद महफूजुर रहमान ने लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ शंकर श्रीवास्तव के जरिए वाद दायर करवाया था। रविवार शाम को 6.30 बजे मामले की सुनवाई हुई। जिसमें लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज और मसूदी व सुभाष विद्यार्थी की टीम ने मामले की सुनवाई की। जजों की टीम ने सुनवाई करते हुए मामले में सरकार से 3 दिन में दंगा ग्रस्त सड़क पर जवाब मांगा है कि सड़क ग्रामीण है या शहरी है। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई 15 दिन तक के लिए रोक दी गई है।
सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना दौरा किया रद्द
वही. हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए सपा नेता व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। बताया जाता है कि नेता प्रति पक्ष ने बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को पत्र भेजकर पीड़ितों से अनुमति मांगी। लेकिन कोतवाली नगर पुलिस ने प्रदेश के साथ जिले में भड़की हिंसा में और नुकसान तथा सुरक्षा का हवाला देते हुए जनपद में आने की अनुमति नहीं दी है। जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष को प्रस्तावित दौरा रद करना पड़ा है। इसे सपाई असंवैधानिक बता रहे हैं।