Bahraich Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें

Bahraich Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिक पर कल सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल तक कोई एक्शन न लेने के आदेश दिए हैं।

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Newstrack Network
Published on: 22 Oct 2024 6:44 AM GMT (Updated on: 22 Oct 2024 7:07 AM GMT)
Bahraich Bulldozer Action
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Bahraich Bulldozer Action (Pic: Social Media)

Bahraich Bulldozer Action: बहराइच हिंसा मामले में 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल यानी बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि इस मामले पर कल यानी बुधवार को सुनावाई होगी। जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक कोई कार्रवाई न करें। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश दिया है। बता दें कि 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वहीं यूपी सरकार की तरफ से एएसजी केएम नटराज मौजूद रहे। सीयू सिंह ने कहा कि 17 अक्टूबर को बुलडोजर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। मगर घरों पर नोटिस 18 तारीख की शाम को चिपकाया गया। साथ ही बताया कि हमने रविवार को सुनवाई की मांग की मगर ऐसा नहीं हो सका। कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में भी संपर्क किया है।

'हाईकोर्ट का आदेश एक प्रकार से कार्रवाई पर रोक'

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोगों को अतिक्रमण हाटने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश एक प्रकार से रोक ही है। इस पर वकील सीयू सिंह ने कहा कि इस आदेश के बाद भी हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। न ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कार्रवाई पर रोक की कोई बात लिखी।

'आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें'

जस्टिव गवई इस मामले पर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है। अगर यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो यह उनकी च्वाइस है। मगर आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। हालांकि इस मामले में जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अगर निर्माण अवैध है या सड़क पर है तो हम कैसे आदेश दे सकते हैं? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने 23 घरों को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा माई लॉर्ड्स हमारी रक्षा करें। जस्टीस गवई ने एएसजी केएम नटराज से कहा कि कोर्ट इस मामले पर कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगी। तब तक सरकार कोई कार्रवाई न करे।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

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मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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