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Bahraich News: 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' इस दिन से होगा लागू, बिना हेलमेट बहराइच में बाइक सवारों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

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Mahesh Chandra Gupta
Published on: 12 Jan 2025 4:46 PM IST
District Collector Monica Rani holds a meeting on No helmet-no fuel to prevent road accidents
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जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' पर की मीटिंग- (Photo- Social Media)

Bahraich News: गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 2025 से जनपद में "नो हेलमेट-नो फ्यूल" रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कहा कि "सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है। साथ ही राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रदेश के सभी ज़िलों में प्रभावी कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।"

"नो हेलमेट-नो फ्यूल"

डीएम ने कहा कि "प्रायः देखने में आता है कि लोगों द्वारा वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी, ओवर स्पीडिंग, बगैर सील्ट बेल्ट बांधे तथा बगैर हेलमेट के टू व्हीलर ड्राईव करने से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों को अपनी जान गवानी पड़ती है।" डीएम ने कहा कि "विशेषकर मोटर साईकिल राईडिंग के समय होने वाली दुर्घटनाओं में युवकों की जान जाती है, जो कि पीड़ित परिवार के साथ-साथ राष्ट्र की भी क्षति है।" डीएम ने कहा कि "नो हेलमेट-नो फ्यूल" रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर लोगों की जान की सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है।"

डीएम मोनिका रानी ने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर सम्पूर्ण जनपद में जनजागरूकता कार्यक्रम चलाएं ताकि आमजन विशेषकर युवा वर्ग स्वयं से यातायात नियमों का पालन करने तथा टू-व्हील बाईक चलाते समय अनिवार्य रूप से हेल्मेट का प्रयोग करें। डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर के शिक्षण संस्थाओं में यातायात नियमों तथा नो हेल्मेट नो फ्यूल रणनीति की जागरूकता हेतु रैली, निबन्ध, भाषण, नाटक व स्लोगन राईटिंग जैसी गतिविधियों को संचालित करें तथा ऐसे आयोजनों में अभिभावकों को भी सहभागी बनाया जाय।

डीएम ने बैठक में मौजूद पेट्रोल पम्प के स्वामियों एव प्रबन्धकों, पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करने वाली एजेन्सियों के जिम्मेदारान को निर्देश दिया कि प्रत्येक पेट्रोलपम्प पर नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति की जागरूकता के बैनर्स व स्टैण्डी स्थापित करें तथा पम्फलेट के माध्यम से लोगों को हेल्मेट पहनने के लिए जागरूक करने के साथ साथ यह भी बतायें कि जिले में 26 जनवरी से नो हेल्मेट नो फ्यूल रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। डीएम ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर कार्य करने वाले नाज़िल ब्वाय के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल लिखी हुई टी-शर्ट उपलब्ध करायें, समस्त सरकारी विभागों तथा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य तथा प्रमुख मार्गों पर होर्डिंग/बैनर्स लगवायें।

26 जनवरी से बगैर हेलमेट के तेल नहीं

डीएम मोनिका रानी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के उचित दर विक्रेताओं के यहां भी नो हेलमेट नो फ्यूल सम्बन्धी बैनर प्रदर्शित कराये तथा आमजन को जागरूक करने में सहयोग लिया जाय। डीएम ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि ग्रामों में स्थापित पंचायत सचिवालयों व ग्राम स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से 'नो हेलमेट नो फ्यूल' रणनीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि ग्रामवासियों को भी इस बात की जानकारी हो जाय कि 26 जनवरी से उन्हें बगैर हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा। डीएम ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की कि थानाध्यक्षों एवं यातायात प्रभारियों के माध्यम से लोगों को हेल्मेट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाय तथा नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति के बारे में जागरूक किया जाय।

डीएम ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को लागू करने में पेट्रोल पम्प स्वामियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी पेट्रोल पम्प मालिकान को सुझाव दिया कि हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों से सम्पर्क कर पेट्रोल पम्प पर ही नेकी की दीवार की भांति हेलमेट कार्नर स्थापित करने का अभिनव प्रयोग करें। इससे न सिर्फ लोग हेलमेट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे बल्कि लोगों की बेशकीमती जान भी बचेगी। डीएम ने सभी को यह भी सुझाव दिया कि पेट्रोल पम्प पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह से क्रियाशील रखें ताकि किसी प्रकार के वाद-विवाद में आपको कठिनाई न हो।

नियमों उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध

पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान 1988 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटरसाईकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरों (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। प्राविधानों का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए जुर्माना का प्राविधान है। उन्होंने पेट्रोल पम्प स्वामियों को सुझाव दिया कि नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को कड़ाई के साथ लागू करें। इस कार्य में जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जायेगा।



Shashi kant gautam

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