TRENDING TAGS :
Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को अब गैंगस्टर केस में 5 साल की कैद, 3 दिन में दूसरी बार हाईकोर्ट ने सुनाई सजा
Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
Mukhtar Ansar
Bahubali Mukhtar Ansari : उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीन दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2003 के जेलर को धमकाने मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार (23 सितंबर 2022) को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की सिंगल बेंच ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। आपको बता दें, इस मामले में साल 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।
दोनों मामलों में कुछ समानता
गौरतलब है कि, तीन दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को साल 2003 के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। उस मामले में मुख़्तार पर जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के आरोप थे। लेकिन, इन दोनों मामलों में खास बात ये है कि ये फैसला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने ही सुनाए हैं। दोनों ही फैसले राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए सुनाया गया। माफिया मुख़्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 साल की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि, 44 साल के आपराधिक इतिहास में मुख़्तार के खिलाफ दूसरी बार सजा का ऐलान हुआ है।
बांदा जेल में बंद हैं अंसारी
बता दें कि, माफिया मुख्तार अंसारी इस वक़्त बांदा जेल में बंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल प्रशासन के साथ कानपुर के एक डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगाई गई है। जेल प्रशासन अनुसार, मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे लगे हैं। इतना ही नहीं अंदर बैरक में सुरक्षाकर्मी 'बॉडी कैम' से लैस रहते हैं।