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Ballia News: 21 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Ballia News: मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया ।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 16 Feb 2023 5:11 AM GMT
murder case life imprisonment
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murder case life imprisonment (photo: social media )

Ballia News: बुधवार को बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मनीषा ने बदनपुरा गांव में 21 साल पहले हुई पति पत्नी के हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया।

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के बदनपुरा गांव में 21 साल पहले मोहन राम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 15 दिसंबर 2002 की रात में करीब दो बजे उसके पिता दीनानाथ उसकी माँ फुलवासी देवी व उसकी पत्नी हेवंती देवी तथा उसकी भाभी शारदा देवी झोपड़ी में सोए हुए थे कि अचानक हथियार से लैस होकर राधाकिशुन लाल, दीनानाथ यादव, देव कुमार, सुनील कुर्मी व सुरेंद्र गोंड असलहे से फायर करते हुए हमला कर दिए। जिसमे उसके पिता दीनानाथ और उसकी माँ फुलवासी देवी की गोली लगने से मौत हो गई। गोली चलाने से गांव में कोहराम मच गया। इसके बाद वादी ने गड़वार थाने में पांच लोहों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया।

एक की मौत और बाकी को आजीवन कारावास

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि अदालत में मुकदमे के विचरण के दौरान अभीयुक्त राधाकिशुन लाल और दीनानाथ यादव की मौत हो गई। निसे न्यायालय ने अबेन्ट कर दिया बाकी तीन अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि वादी मोहन राम के पिता और अभियुक्त राधाकिशुन लाल के बीच घटना से पहले आबादी की जमीन को लेकर रंजिश चल रहा था और इसी रंजिश को लेकर उसके पिता पर राधाकिशुन लाल ने फौजदारी के कई मुकदमे भी किये थे और उसके बाद इस घटना को अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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