Ballia News: कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ जारी किया NBW

Ballia News: कोर्ट ने छात्र नेता की हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 3 Jan 2023 1:48 PM GMT
Ballia News In Hindi
X

 भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला 

Ballia News: जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित दो आरोपियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आदेशिका जारी करने व सभी चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने दी ये जानकारी

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि स्थानीय सांसद विधायक न्यायालय के विशेष न्यायमूर्ति हुसैन अहमद ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपी सोमवार को हाजिर नहीं हुए। उन्होंने बताया कि एक आरोपी अविनाश सिंह जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हुआ । पुलिस द्वारा न्यायालय को आख्या प्राप्त कराया गया कि आरोपी आनंद स्वरूप शुक्ला व विवेक सिंह दविश दिए जाने पर दस्तयाब नहीं हुए। अन्य दो आरोपियों के संबंध में पुलिस ने कोई आख्या प्राप्त नहीं कराया।

पूर्व मंत्री शुक्ला को नियत तिथि पर पेश करेंगे: अधिवक्ता

अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री शुक्ला की तरफ से उनके अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि वह नियत तिथि पर अभियुक्त शुक्ला को पेश करेंगे । इसके लिए समय दिया जाय। उन्होंने बताया कि सांसद विधायक न्यायालय ने अवधारित किया कि यह मामला सांसद व विधायक से संबधित है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलो के त्वरित निस्तारण की अपेक्षा की है।

सभी चार आरोपियों के विरुद्ध पांचवी बार गैर जमानतीय वारंट जारी

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी के न्यायालय ने सोमवार को समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी आनंद स्वरूप शुक्ला व विवेक सिंह के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आदेशिका जारी करने व सभी चार आरोपियों के विरुद्ध पांचवी बार गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है तथा मामले में अतिरिक्त आरोप के विरचन व हाजिरी के लिए 9 जनवरी का समय निर्धारित किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही दो आरोपियों के संबंध में पुलिस से कोई आख्या प्राप्त नही होने पर संबंधित थानाध्यक्ष के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक करार दिया है ।

15 जनवरी 2013 का है मामला

उल्लेखनीय है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में गत 15 जनवरी 2013 को हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। सांसद विधायक न्यायालय ने गत 22 नवम्बर को अपने फैसले में भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 ( जान लेने की नीयत से हमला ) व 149 ( जन समूह द्वारा विधि विरुद्ध किया गया अपराध ) के तहत दंडनीय अपराध का अतिरिक्त आरोप विरचित करने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने गत 2 दिसम्बर को पहली बार पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। न्यायालय ने इसके बाद फिर तीन अलग अलग तिथि पर भी पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया।

Deepak Kumar

Deepak Kumar

Next Story