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Ballia News: भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला को 2 दिसम्बर को MP/MLA कोर्ट में समर्पण करने का आदेश

Ballia: 9 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को अदालत में 2 दिसंबर को समर्पण करने का आदेश दिया है।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 29 Nov 2022 9:00 PM IST
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भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला

Ballia News: बलिया की एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने एक 9 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को अदालत में 2 दिसंबर को समर्पण करने का आदेश दिया है। इससे पहले 24 नवंबर को समर्पण का आदेश दिया गया था।

ये मुकदमा 15 जनवरी 2013 का है

यह मुकदमा 15 जनवरी 2013 में बलिया थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। छात्र नेता रहे सुधीर ओझा ने आरोप लगाया था कि सतीश चंद महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच लोगों ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया था जिस पर 22 नवम्बर को सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास के आरोप की धारा बढ़ाने का आदेश दिया था और 24 नवम्बर तक पूर्व मंत्री व भाजपा नेता समेत सभी पांच आरोपियों को न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था।

आनंद स्वरूप शुक्ला को 2 दिसंबर को अदालत में आत्म समर्पण करने का दिया आदेश

अदालत के आदेश के बावजूद आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांचों आरोपियों में से किसी ने भी आत्म समर्पण नहीं किया और आरोपियों द्वारा अदालत से समय की मांग की गई थी जिस पर अदालत ने आज मंगलवार को बिना कोई टिप्पणी किये एक फिर 2 दिसंबर को अदालत में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है।

आनंद स्वरूप शुक्ला को पहले 24 नवम्बर को दिया था आत्म समर्पण करने का आदेश

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बताया कि एमपी / एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सुधीर ओझा के मुकदमे में आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा 307 को बढ़ाने का आदेश दिया पहले ही दिया था और आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांचों आरोपियों को 24 नवम्बर तक न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था पर उनके द्वारा आत्म समर्पण न करने पर एक बार फिर 2 दिसंबर को कोर्ट में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है।



Deepak Kumar

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