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Ballia News: पुलिस ने बलात्कार के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
Ballia News: दुबहर थानाध्यक्ष राजेश मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 24 वर्षीया युवती के साथ हिमांशु राजभर नामक युवक शादी का झांसा देकर पिछले 5 साल से बलात्कार कर रहा था।
Ballia News: जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने बलात्कार के दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को बलिया के दुबहर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 24 वर्षीया युवती के साथ शादी का झांसा देकर 5 साल तक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दुबहर थानाध्यक्ष राजेश मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 24 वर्षीया युवती के साथ हिमांशु राजभर नामक युवक शादी का झांसा देकर पिछले 5 साल से बलात्कार कर रहा था। इसके बाद हिमांशु राजभर ने शादी करने से इंकार कर दिया तथा युवती को अपशब्द बोले व जान से मारने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि युवती की तहरीर पर हिमांशु राजभर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की बलात्कार , अपशब्द बोलने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिमांशु राजभर को शुक्रवार को दोपहर थाना क्षेत्र के टेकार मंदिर के समीप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
उधर जिले के ही नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 15 वर्षीया किशोरी को कथित रूप से अगवा कर गुजरात ले जाकर तकरीबन एक माह तक उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह मऊ भेज दिया है ।
पुलिस उपाधीक्षक रसड़ा शिव नारायण वैस ने शुक्रवार को बताया कि जिले के नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीया किशोरी को उसके गांव के ही रहने वाले आनन्द पासवान उम्र 17 साल ने एक माह पहले अगवा कर लिया। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर गत 25 दिसम्बर को आनन्द पासवान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की अगवा करने के आरोप की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि आनन्द पासवान अगवा करने के बाद किशोरी को गुजरात ले गया तथा उसके साथ तकरीबन एक माह तक बलात्कार किया । उन्होंने बताया कि पुलिस के सख्ती को देखते हुए आनन्द पासवान अगवा किशोरी को लेकर गुजरात से गांव लौट रहा था कि पुलिस ने शक्रवार को नगरा कस्बे के गड़वार मोड़ से किशोरी को बरामद करने के साथ ही आनन्द पासवान को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में शुक्रवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) व ¾(2) पाक्सों एक्ट की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आनन्द पासवान को बाल सुधार गृह, मऊ भेज दिया है तथा किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।