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Balrampur news: बलरामपुर टीटू सिनेमा हाल का लाईसेंस निरस्त, सुरक्षा मानक पूरे नहीं होने पर हुई कार्रवाई
Balrampur News: बलरामपुर में सोमवार को टीटू सिनेमा का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने निलंबित कर दिया गया है। जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा विद्युत और अग्नि सुरक्षा, साफ सफाई एवं अनिवार्य सावधानियां न पूरी करने के कारण कार्रवाई की गई है।
Balrampur News: बलरामपुर में सोमवार को टीटू सिनेमा का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने निलंबित कर दिया गया है। जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा विद्युत और अग्नि सुरक्षा, साफ सफाई एवं अनिवार्य सावधानियां न पूरी करने के कारण कार्रवाई की गई है।
नगर अन्तर्गत स्थित टीटू सिनेमा का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है। न्यायालय जिला अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही विद्युत और अग्नि सुरक्षा, साफ-सफाई एवं अनिवार्य सावधानियां व सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी न बरते जाने एवं अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था में कमी पाये जाने पर की है। तहसीलदार सदर को रिसीवर नियुक्त करते हुए सिनेमा परिसर को उनकी सुपुर्दगी में दिए जाने एवं सिनेमा परिसर में सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और लाइसेन्सी मेसर्स टीटू सिनेमा को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र पर नियत तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नवीनीकरण के लिए किया था आवदेन
बता दें कि मेसर्स टीटू सिनेमा टीटू सिनेमा बहराइच रोड पहलवारा बलरामपुर द्वारा तथाकथित रूप से अपने आवेदन के माध्यम से सिनेमा हाल का वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण किए जाने का निवेदन किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमयन) अधिनियम 1955 की धारा-2(क) में सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
सुरक्षा मानक में भी खामी
मामले में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमयन) अधिनियम-1955 की धारा-6(ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक जांच उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) तुलसीपुर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बलरामपुर तथा सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के माध्यम से कराई गई तो पाया गया कि लाइसेन्सी द्वारा सुरक्षा मानकों का व्यापक विचलन किया गया है।
अफसरों ने 9 मार्च को किया था निरीक्षण
गौरतलब है कि इससे पहले विद्युत सुरक्षा के मद्देनजर बीते 09 मार्च को भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, जिसमें सिनेमा परिसर में अधिष्ठापित ट्रान्सर्फामर, अव्यवस्थित कन्ट्रोल रूम, खुले हुए तारों एवं खुले हुए विद्युत बोर्डों को सही कराने, शौच इत्यादि की समुचित व्यवस्था कराने, साफ-सफाई सुनिश्चित कराने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे, परन्तु लाइसेन्सी द्वारा व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा मानकों को बिना पूर्ण कराये और बिना लाइसेन्स प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए एवं संज्ञान में लाए बिना ही सरसरी एवं कथित तौर पर औपचारिकाएं पूर्ण कराकर नवीनीकरण का आवेदन किया गया।
जांच में पाई गईं कमियां
मेसर्स टीटू सिनेमा द्वारा उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ नियम 1951 के उपबन्धों तथा अपेक्षित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सांवधिक जांच आख्या के आधार पर टीटू सिनेमा का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया है तथा पूर्व में निर्गत सशर्त एनओसी को सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ने व्यापक कमियों के कारण निरस्त कर दिया है।
पक्ष रखने का निर्देश
लाइसेन्सी को नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते हुए नियत तिथि पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों न लाइसेन्स पूर्णरूपेण निरस्त कर दिया जाए। लाइसेन्सी द्वारा नियत तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर जांच अधिकारी की आख्या को पुष्ट मानते हुए आदेश जारी कर दिया जाएगा।