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Balrampur News: अदालत ने लूट और गोली मारने के एक मामले में सुनाई 10 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना
Balrampur News: सर्राफा व्यापारी व्यापारी के साथ वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था।
Balrampur News: बलरामपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने लूट व जानलेवा हमला करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 60 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। सर्राफा व्यापारी व्यापारी के साथ वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था।
ये था पूरा मामला
सरकारी अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि थाना सादुल्लाह नगर में शीतला प्रसाद सोनी ने विगत 23 अगस्त 2015 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके भतीजे राजेश कुमार सोनी व पवन कुमार सोनी अपनी सर्राफा दुकान बंद करके घर आ रहे थे। उनके झोले में सोने-चांदी की सामग्री के साथ नकदी भी थी। इसी दौरान देवरिया मोड़ के पास अज्ञात मोटर साइकिल सवारों ने दोनों को गोली मार कर झोला लूट लिया।
अर्थदंड की राशि में राजेश और पवन को आधा-आधा
जांच के बाद पुलिस ने थाना तरबगंज जिला गोंडा के गांव चांदपुर निवासी सुधीर दूबे को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का सामान व अवैध कट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी सुधीर दूबे के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने विभिन्न साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तेखार अहमद ने आरोपी सुधीर दुबे को दोषी करार मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड में से आधी धनराशि घटना में घायल राजेश व पवन सोनी को मदद के तौर पर बराबर-बराबर दी जाए।