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Balrampur News: दो अलग-अलग कोर्ट ने हत्या के दो मामले में सात को आजीवन कारावास, साथ में अर्थ दंड की सजा सुनाई
Balrampur News: जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला जज अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Balrampur News: जनपद की दो अलग-अलग अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजवन कारावास, जबकि हत्या के प्रयास के एक मामले दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला जज अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज ने दोषियों को 4 लाख 90 हज़ार रूपए का अर्थ दण्ड भी सुनाया है। उन्होंने बताया कि अर्थ दण्ड में से 3 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मृतक के पत्नी को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विगत 01अगस्त 2020 को थाना गौरा चौराहा के कौड़ी मझौवा निवासी राजेन्द्र मौर्या ने उपरोक्त थाना में मुकदमा लिखाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के ही शेषराम, पंचम, रामप्यारे, मनीष और लालमन विश्वकर्मा ने खेत में मामूली विवाद होने पर बहादुर मौर्या को 01 अगस्त 2020 को मारने लगे, शोर सुनकर हम, श्रीचंद्र, सीताराम और सतगुर आदि बचाने गए तो उपरोक्त लोगों ने जो की लाठी डंडों से पहले से लेस थे, हम सब पर भी हमला कर दिया और हम सब भी बुरी तरह से चोटिल हो गए।
आजीवन कारावास की सज़ा
बताया जिसमें बहादुर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। विवेचक ने पांचों के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्होंने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया और घटना को जघन्य कृत्य करार देते हुए कठोर सज़ा देने की अपील की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने पांचों को हत्या और मारपीट का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही 4 लाख 90 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया है। दोषियों द्वारा अर्थदंड की धनराशि ना देने पर उक्त पांचो लोगों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जान लेवा हमला करने के दोषी को मिली सजा
इसी क्रम में बुधवार को बलरामपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने एक मामले में जान लेवा हमला करने के दोषी को दोषी क़रार देते हुए मामले में नामजद दो लोगो को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। न्यायधीश ने दोषियों पर तीस -तीस हज़ार रुपए का अर्थ दण्ड भी सुनाया है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषियों को 15/15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बुधवार को बताया कि 12जून 2013 को कोतवाली नगर के नई बाजार निवासी राजकुमार द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। वादी ने आरोप लगाया था कि मामूली बात पर नई बाजार निवासी शहज़ादे और हनीफ ने घर में घुसकर मेरी पत्नी उषा सिंह पर जान लेवा हमला करके चाकू मार दिया। जिसमें उनकी पत्नी को गंभीर जानलेवा चोटे आई है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय पर 08 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर न्यायधीश ने दोनों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई। न्यायधीश ने अर्थ दण्ड में से 50 हज़ार रुपए घटना में घायल उषा सिंह को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। बताया कि अर्थ दंड की धनराशि न देने पर उक्त दोनों दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।