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Balrampur News: हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया पचास-पचास हजार का जुर्माना

Balrampur News: जिला और सत्र न्यायलय की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता, पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास- पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Radheshyam Mishra
Published on: 31 Jan 2024 10:18 PM IST
Balrampur News
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Balrampur News (Pic:Newstrack)

Balrampur News: बलरामपुर की जिला और सत्र न्यायलय की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता, पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास- पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि बुधवार को लालिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में सियाराम और दुसरे पक्ष में गाली गलौज के बाद में मृतक सियाराम को दुसरे पक्ष के अखिलेश दूबे पुत्र कामेश्वर दूबे और कामेश्वर दूबे पुत्र राम लखन निवासी पतझी कला,कठौवा थाना ललिया बलरामपुर द्वारा पीट पीटकर हत्या कर दी थी। हत्या करके सड़क किनारे फेंक दिया था।

पीट-पीट कर दी थी हत्या

ग्रामीणों ने मृतक की लाश सड़क किनारे पाया था। जिसके बाद इस मामले पर मृतका की पत्नी रामावती पत्नी सियाराम निवासी ग्राम कठोववा थाना ललिया बलरामपुर की तहरीरी सूचना पर वादिनी के पति को उपरोक्त दोनों आरोपियों ने मामूली कहासुनी में पीट पीटकर हत्या कर दी है का मुकदमा विगत 06 अगस्त 2021 को थाना ललिया में पंजीकृत कराया था। इस अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी ललिया संतोष तिवारी द्वारा की गई थी। और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने मुकदमे के दौरान मानीटरिंग सेल प्रभारी थाना ललिया सवेन्द्र नाथ द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोपी अखिलेश कुमार दूबे और कामेश्वर दूबे को सजा दिलाने का प्रयास किया। जिसके तहत मुकदमा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा तरह तरह की दलीलें और गवाह पेश किए गए।

अखिलेश कुमार दुबे और कामेश्वर को सजा दिलाने का प्रयास किया। इसके तहत मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि सियाराम की तबीयत खराब थी। झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तिखार अहमद द्वारा आरोपी अखिलेश कुमार दूबे और कामेश्वर दूबे को दोषी माना और दोषी करार देते हुए पिता,पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों दोषियों को पचास पचास हजार का अर्थदंड भी सुनाया।



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Durgesh Sharma

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