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Balrampur News: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा, आरोपी ने युवती से किया था दुष्कर्म

Balrampur News: बलरामपुर में विशेष न्यायालय ने एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। आरोपी ने एक साल पहले पीड़िता को खेत में घसीटकर दरिंदगी की थी।

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Report Network
Published on: 19 Sept 2023 8:17 PM IST
Balrampur News
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Balrampur News(Pic:Newstrack)

Balrampur News: जनपद की जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 10 साल की कठोर कारावास तथा 55 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर सजा सुनाया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि गत वर्ष 1अक्तूबर 2021 को बलरामपुर देहात थाना क्षेत्र के बेला किठोरा गांव में मुकदमा से संबंधित पीड़िता की मां द्वारा तहरीर देकर सूचना दी गई थी कि उसकी लड़की शौच के लिए खेत गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के एक सोहदे आरोपी धर्मराज पुत्र मोहन लाल यादव ने उसकी लड़की को दबोच लिया।

आरोपी ने युवती से किया था दुष्कर्म

इस दौरान उसकी लड़की ने अपने को बचाने के लिए काफी मान-मनौव्वल किया और अपने को छूडाकर भागने की कोशिश की। किन्तु लडकी कमजोर होने के कारण दरिंदे से नहीं बच सकी और उसने मारते हुए धमकी दिया कि अगर राजी नहीं हूई तो तुमको जान से मार देंगे। बावजूद जब उसकी लड़की नहीं मानी तो दरिंदे ने मारकर बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में जबरदस्ती उठाकर गन्रे के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और धमकी दिया कि घटना का विरोध करोगी तो तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे जिसके बाद धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसके बाद खून से लथपथ उनकी लड़की घर पहुंची और आप बीती परिजनों को बतायी।

परिजनों ने घटना के संबंध में देहात कोतवाली में धर्मराज पुत्र मोहन लाल यादव निवासी बेला कौवा किठुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया।अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक ओम नारायन मिश्रा द्वारा की गयी और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। विशेष न्यायालय ने विवेचनाओ के आधार और दोनों पक्ष के तमाम गवाहों की सुनवाई के बाद मुकदमे के विभिन्न पक्षों पर विचार और गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनो पक्षों के वकीलों की विभिन्न दलीलों पर भी गम्भीरता से सुना। जिसके बाद विशेष न्यायालय के न्यायधीश जहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी धर्मराज को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास सुनाया और 55,000 रूपये का आर्थिक अर्थदण्ड की भी सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त अर्थदंड नही देता है तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।



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Durgesh Sharma

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